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आखिर कैसे अमीर लोग बचा लेते हैं अपना सारा टैक्स, जाने कितनी मिलती है टैक्स में छूट

आखिर कैसे अमीर लोग बचा लेते हैं अपना सारा टैक्स, जाने कितनी मिलती है टैक्स में छूट

बिज़नस न्यूज़ डेस्क,अब वह समय है जब आप अपने आयकर की गणना में व्यस्त होंगे। पैसा कहां निवेश करें या अपने पैसे का हिसाब कैसे रखें ताकि आप पुरानी कर व्यवस्था के तहत अधिकतम कर बचा सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपना आयकर कैसे बचाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आयकर से 100% छूट प्राप्त करने के लिए आप किन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं?इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे कई प्रावधान हैं जहां आपको 100 फीसदी रकम पर टैक्स छूट मिलती है. क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग और अरबपति करोड़ों रुपये दान क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से आपदा के समय अमीर लोग मदद के लिए आगे क्यों आते हैं? इसके पीछे एक मुख्य कारण इनकम टैक्स बचाना है. आयकर अधिनियम की धारा 80जी और इसके अन्य हिस्से लोगों को विभिन्न प्रकार के दान पर 50 से 100 प्रतिशत कर छूट का लाभ प्रदान करते हैं।

इन जगहों पर 100 फीसदी टैक्स छूट मिलती है
देश में ऐसे कई सरकारी फंड, प्राइवेट फंड या फंड हैं जिनमें दान की गई रकम पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है। इसका मतलब यह है कि आप जो भी राशि इन फंडों में दान करेंगे, वह राशि आपकी कर योग्य आय से कम कर दी जाएगी और आय पूरी तरह से कर-मुक्त रहेगी।देश में इस प्रकार का सबसे प्रसिद्ध कोष "प्रधानमंत्री सहायता कोष" है, जिसमें दिया गया दान पूर्णतः कर-मुक्त होता है। इसके अलावा, ट्रस्ट फंड या मुख्यमंत्री राहत कोष, उपराज्यपाल राहत कोष, राष्ट्रीय रक्षा कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन, स्वच्छ गंगा कोष, राष्ट्रीय खेल कोष और राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष जैसे फंड शामिल हैं।

राम मंदिर के लिए दान पर टैक्स भी बचेगा
हाल ही में आपने यह खबर तो सुनी ही होगी कि मुकेश अंबानी ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए 2 करोड़ 51 लाख रुपये का दान दिया है. क्या आप जानते हैं कि अगर आप भी राम मंदिर के लिए दान देंगे तो दान की रकम का 50 फीसदी हिस्सा टैक्स फ्री होगा। राम मंदिर का प्रबंधन करने वाला ट्रस्ट 50% कर छूट की श्रेणी में आता है।यदि आप उपहार कर छूट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप केवल 2,000 रुपये तक नकद दान कर सकते हैं। इससे बड़े दान के लिए आप चेक, डीडी या ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। दान पर टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आईटीआर में पक्की रसीद दिखाना जरूरी है. इस रसीद में दान प्राप्तकर्ता का पैन कार्ड और पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। दान करने पर आपको कितनी छूट मिलेगी यह उस संस्था, ट्रस्ट या ट्रस्ट की पंजीकरण श्रेणी से ही पता चल सकता है, जिसकी जानकारी आप दान करने से पहले प्राप्त कर सकते हैं।

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