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'बंद होगा अकाउंट' 31 मार्च से पहले PPF और SSY अकाउंटहोल्‍डर्स निबटा लें ये जरूरी काम, वरना बंद हो सकता है आपका अकाउंट

मार्च माह का पहला सप्ताह बीतने को है। यह महीना वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आखिरी महीना है. इसके बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा. नए वित्तीय वर्ष से पहले आपको कुछ काम निपटाने होंगे. अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड....
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बिजनेस न्यूज डेस्क !!! मार्च माह का पहला सप्ताह बीतने को है। यह महीना वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आखिरी महीना है. इसके बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा. नए वित्तीय वर्ष से पहले आपको कुछ काम निपटाने होंगे. अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी योजनाओं में निवेश किया है तो 31 मार्च तक इसमें न्यूनतम राशि जमा कर दें, अन्यथा आपका खाता बंद (निष्क्रिय) हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप बंद खाते को बाद में दोबारा चालू नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए आपको फिजूल में जुर्माना देना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि इस काम को समय पर पूरा कर लिया जाए।

पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि को लेकर क्या है नियम?

पीपीएफ में कम से कम 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम 250 रुपये सालाना जमा करना होता है. न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर आपका खाता बंद कर दिया जाता है. अगर ये खाते बंद हो जाते हैं तो इन्हें दोबारा शुरू करने के लिए न्यूनतम वार्षिक राशि (पीपीएफ के लिए 500 रुपये और सुकन्या के लिए 250 रुपये) + 50 रुपये डिफ़ॉल्ट शुल्क वार्षिक आधार पर जमा करना होगा। यानी अगर आपने दो साल तक पैसा जमा नहीं किया है तो आपको दो साल के मिनिमम बैलेंस और 50 रुपये प्रति साल के हिसाब से दो साल तक 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाता बंद होने की स्थिति में आप न तो इनसे आंशिक निकासी कर पाएंगे और न ही पीपीएफ पर लोन सुविधा का लाभ ले पाएंगे।

PPF और SSY पर कितना ब्याज?

बता दें कि फिलहाल पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा रकम पर 7.1 फीसदी और सुकन्या समृद्धि खाते पर 8.2 फीसदी ब्याज मिल रहा है. पीपीएफ योजना में रिटर्न, मैच्योरिटी राशि और ब्याज सभी पर आयकर से छूट मिलती है। खाता 15 साल के लिए खोला जा सकता है, जिसे 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। वहीं, सुकन्या समृद्धि खाते में आयकर अधिनियम 80सी के तहत टैक्स लाभ लिया जा सकता है। ये दोनों खाते डाकघर या बैंक की अधिकृत शाखा में खोले जा सकते हैं। एसएसवाई खाता बच्चे के जन्म के बाद 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है।

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