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अब पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे पीएम किसान योजना के 6,000 रुपये! जान लीजिए नया नियम

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बिज़नेस न्यूज डेस्क - पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में 6000 रुपये यानी 2000 रुपये प्रति वर्ष की तीन किस्तें भेजती है। लेकिन, अब तक इस प्लान में कई बदलाव किए गए हैं। योजना बनाने से लेकर कभी आवेदन तो कभी पात्रता, कई नए नियम बनाए गए हैं। अब इस योजना में पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने की बात हो रही है। आइए जानते हैं इसके नियम। पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार, पति और पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो सरकार उसे फर्जी करार देते हुए रिकवरी करेगी। इसके अलावा कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं। यदि अपात्र किसान योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सभी किश्तें सरकार को लौटानी होंगी। इस योजना के नियमों के तहत यदि कोई किसान परिवार में कर का भुगतान करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर पति-पत्नी में से किसी एक ने पिछले साल आयकर का भुगतान किया है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

नियम के अनुसार, यदि कोई किसान अपनी कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए करता है या दूसरे के खेत में कृषि कार्य करता है और वह खेत उसके स्वामित्व में नहीं है। ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं बल्कि उसके पिता या दादा के नाम पर है, तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति कृषि भूमि का मालिक है, लेकिन सरकारी कर्मचारी है या सेवानिवृत्त, वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है, तो ऐसे लोग भी किसान योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र हैं। पेशेवर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके परिवार के सदस्य भी अपात्र सूची में आते हैं। आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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