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गैस कनेक्शन के साथ मिलता है 50 लाख का बीमा और ये अधिकार, जानिए डिटेल्स

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बिज़नेस न्यूज डेस्क - अगर आपने अभी तक गैस कनेक्शन नहीं लिया है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आज भारत के लगभग हर घर में गैस सिलेंडर कनेक्शन है। लेकिन हम में से बहुत से लोग गैस सिलेंडर से जुड़े ग्राहकों के अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं. गैस डीलर को ही ग्राहकों को गैस कनेक्शन से जुड़े उनके अधिकारों की जानकारी देनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि डीलर ग्राहकों को गैस कनेक्शन देते समय इसकी जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए ग्राहकों को खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। आपको बता दें कि एलपीजी गैस कनेक्शन लेने वालों का 50 लाख रुपये तक का बीमा होता है। इस पॉलिसी को एलपीजी बीमा कवर कहा जाता है। यह गैस सिलेंडर से होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना में जान-माल के नुकसान के लिए दिया जाता है। गैस कनेक्शन मिलते ही आप इस पॉलिसी के पात्र हो जाते हैं। नया कनेक्शन लेते ही आपको यह बीमा मिल जाता है।

जब आप गैस सिलेंडर खरीदते हैं तब आपका एलपीजी बीमा होता है। सिलेंडर हमेशा एक्सपायरी डेट देखकर ही लेना चाहिए। क्योंकि यह बीमा सिलेंडर की एक्सपायरी डेट से जुड़ा होता है। गैस कनेक्शन लेते ही आपको 40 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। इसके साथ ही अगर सिलेंडर फटने से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो 50 लाख रुपये तक का क्लेम किया जा सकता है. इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त मासिक प्रीमियम नहीं देना होता है। अगर गैस सिलेंडर से कोई दुर्घटना होती है तो पीड़ित के परिजन इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। ग्राहक को दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर अपने वितरक और निकटतम पुलिस स्टेशन को दुर्घटना की सूचना देनी होगी। पुलिस से दुर्घटना की एफआईआर की कॉपी लेना जरूरी है। क्लेम के लिए थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी के साथ मेडिकल रसीद, अस्पताल का बिल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है।

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