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बढ़ते साइबर क्राइम पर सख्त हुई सरकार, यूजर्स के प्रोटेक्शन के लिए नये टेलिकॉम बिल में कई कड़े प्रावधान

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बिज़नेस न्यूज डेस्क - देश में साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार गंभीर हो गई है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए दूरसंचार विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। विशेष रूप से जामताड़ा, अलवर जैसे स्थानों पर साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए दूरसंचार विधेयक में विशेष प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बिल में यूजर्स की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने में यह बिल काफी मददगार साबित होगा। जरूरत पड़ने पर और सुधार किए जाएंगे। एक सिस्टम भी होगा जहां कॉल रिसीवर को यह जानकारी मिल सकेगी कि किसकी कॉल आ रही है।

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया दूरसंचार विधेयक उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देने और पुनर्गठन के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य, लोगों के कर्तव्यों और अधिकारों और प्रौद्योगिकी ढांचे के बीच संतुलन बनाना है। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि डिजिटल दुनिया को व्यापक कानूनों की जरूरत है और प्रधानमंत्री ने भारत के डिजिटल कानूनी ढांचे का वैश्वीकरण करने के लिए दूरसंचार मंत्रालय पर निशाना साधा है। वहीं, इस नए बिल के तहत WhatsApp, Zoom और Google Duo जैसी कंपनियों को अब भारत में काम करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। बिल में टेलीकॉम सर्विस के साथ OTT भी शामिल है। इसके अलावा, मंत्रालय ने एक दूरसंचार या इंटरनेट प्रदाता कंपनी अपना लाइसेंस सरेंडर करने पर शुल्क वापस करने का प्रावधान भी पेश किया है।

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