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ITR के नियमों में हो गया बदलाव, जानिए आमदनी छूट सीमा के अंदर होने पर भी किन लोगों को दाखिल करना पड़ेगा रिटर्न

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बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में बड़े बदलाव किए हैं। यदि आपकी आय मूल छूट सीमा से कम है और आपने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो यह आवश्यक नहीं है कि आप भविष्य में ऐसा करने में सक्षम हों। आप पर जुर्माना लगाएं। ऐसे में इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। इसके अनुसार आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इसी तरह, एक वित्तीय वर्ष में आपका टीडीएस या टीसीएस रु. 25,000 या इससे अधिक होने पर भी ITR फाइल करना अनिवार्य है।

भले ही कुल वार्षिक आय मूल छूट सीमा से कम हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस या टीसीएस की सीमा 50,000 रुपये तय की गई है। साथ ही, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, व्यवसाय का कुल कारोबार रु. 60 लाख और व्यवसाय से कुल प्राप्ति रु। 10 लाख से ज्यादा। आईटीआर फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारों के मुताबिक ये बदलाव वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइलिंग पर लागू होंगे। जानकारों के मुताबिक सरकार के इस कदम से ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल करेंगे। इसे भी बेहद कड़ा कदम बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना भी है जो बड़े लेनदेन करते हैं लेकिन आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं।

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