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बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांजैक्शन के बदल गए नियम, जान लीजिए वरना नहीं निकाल पाएंगे पैसे

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बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - अगर आप भी इस पोस्ट ऑफिस से जुड़ी बड़ी डील करते हैं तो आपके लिए एक अहम खबर है। दरअसल, सरकार ने बैंकों और डाकघरों में लेनदेन के नियमों में बदलाव किया है। अब नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा जमा करता है तो उसे पैन और सपोर्ट देना होगा. आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2022 के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नए नियम जारी किए हैं। आपको बता दें कि नए नियम 26 मई से प्रभावी होंगे। हालांकि यह नियम बताया गया है। नए नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी या कॉरपोरेट बैंक या डाकघर में एक या अधिक खातों में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है तो उसे पैन-आधार जमा करना होगा।

एक वित्तीय वर्ष में बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक या डाकघर में एक या एक से अधिक खातों से 20 लाख रुपये निकालने के बाद भी पैन आधार को लिंक करना आवश्यक होगा।यहां तक ​​कि अगर कोई व्यक्ति बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में चालू खाता या नकद क्रेडिट खाता खोलता है, तो भी पैन-समर्थन प्रदान करना होगा। हालांकि लिंक हैं, इसे लेनदेन के लिए पेज-आधारित लिंक होना होगा। सरकार ने यह कदम लोगों के वित्तीय लेन-देन से आयकर विभाग को अपडेट रखने के लिए उठाया है। इस कदम के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे। यानी इससे टैक्स चोरी पर नियंत्रण होगा। दरअसल, लेन-देन के दौरान पैन नंबर होने से आयकर विभाग आप पर कड़ी नजर रखेगा।

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