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8th Pay Commission Update: पुराने पेंशनर्स और फिटमेंट फैक्टर का क्या है कनेक्शन? पीएम मोदी तक पहुंची बात

8th Pay Commission Update: पुराने पेंशनर्स और फिटमेंट फैक्टर का क्या है कनेक्शन? पीएम मोदी तक पहुंची बात

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ देशभर के पेंशनर्स भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। आयोग के गठन को 10 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस दौरान कई स्तरों पर प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। फिलहाल आयोग की अलग-अलग शहरों में बैठकें और चर्चा जारी हैं।

इसी बीच पेंशनर्स के एक संगठन रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) में शामिल एक प्रावधान को लेकर चिंता जताई है। संगठन ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ToR में जरूरी बदलाव करने की मांग की है।

पुराने पेंशनर्स को लेकर क्यों उठी चिंता?

संगठन का कहना है कि Old Pension Scheme (OPS) के तहत आने वाले पुराने पेंशनर्स को फिटमेंट फैक्टर के जरिए पेंशन संशोधन का लाभ मिलेगा या नहीं, इसे लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ने 7 सितंबर को प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर 8वें वेतन आयोग के ToR में संशोधन की मांग की। संगठन के मुताबिक, करीब 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उन्हें प्रस्तावित पेंशन संशोधन का लाभ मिलेगा या नहीं।

ToR के किस प्रावधान पर है आपत्ति?

एसोसिएशन की मुख्य आपत्ति 8वें वेतन आयोग के ToR के प्वाइंट 2(e) की भाषा को लेकर है। संगठन का कहना है कि इसमें पेंशन, NPS और UPS का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन मौजूदा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन को स्पष्ट शब्दों में शामिल नहीं किया गया है।

संगठन ने दावा किया है कि 7वें वेतन आयोग के ToR में 'pre-retirement pension' के संशोधन का स्पष्ट उल्लेख था। इसी तरह, संगठन के अनुसार 5वें और 6वें वेतन आयोग के ToR में भी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को लेकर स्पष्ट प्रावधान मौजूद थे।

यही वजह है कि एसोसिएशन चाहती है कि 8वें वेतन आयोग के ToR में भी पुराने पेंशनर्स के लिए स्थिति साफ की जाए।

सरकार से क्या मांग की गई?

एसोसिएशन ने मांग की है कि ToR में स्पष्ट किया जाए कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स भी पेंशन या फैमिली पेंशन के संशोधन से जुड़ी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के दायरे में होंगे।

संगठन का कहना है कि जब तक ToR में औपचारिक संशोधन नहीं किया जाता, तब तक सरकार की ओर से प्रेस रिलीज या आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया जाना चाहिए, ताकि पेंशनर्स के बीच बनी असमंजस की स्थिति खत्म हो सके।

एसोसिएशन के मुताबिक, प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री, वित्त सचिव और Department of Pension & Pensioners' Welfare (DoPPW) के सचिव को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया है।

क्या वाकई पुराने पेंशनर्स फिटमेंट फैक्टर से बाहर हो सकते हैं?

इस सवाल पर स्थिति को समझने के लिए 8वें वेतन आयोग के ToR की भाषा पर गौर करना जरूरी है। ToR के प्वाइंट 2(e) में Death-cum-Retirement Gratuity और Pension, साथ ही NPS/UPS और NPS के बाहर के कर्मचारियों से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा की बात कही गई है।

पेंशनर्स संगठन का तर्क है कि इसमें 'existing pensioners', 'family pensioners', 'pre-2026 retirees' या 'revision of pre-retirement pension' जैसी स्पष्ट शब्दावली नहीं है। इसी वजह से संगठन ने सरकार से स्थिति साफ करने की मांग की है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञ इस भाषा को लेकर अलग राय रखते हैं और इसे सीधे तौर पर पुराने पेंशनर्स को फिटमेंट फैक्टर से बाहर करने वाला प्रावधान नहीं मानते।

विशेषज्ञ ने क्या समझाया?

AINPSF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने ToR के प्वाइंट 2(f) में मौजूद एक अन्य प्रावधान की ओर ध्यान दिलाया है। इसमें non-contributory pension schemes की unfunded cost की समीक्षा का उल्लेख है।

उनके अनुसार, बिना योगदान वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत आने वाले पेंशनर्स भी इस दायरे में माने जा सकते हैं। इसलिए केवल 2(e) में 'पुराने पेंशनर्स' शब्द अलग से नहीं लिखे होने के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि उन्हें पेंशन संशोधन या फिटमेंट फैक्टर का लाभ नहीं मिलेगा।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर 2(e) में पुराने पेंशनर्स का अलग से उल्लेख नहीं है, तो पुराने कार्यरत कर्मचारियों का भी इसी तरह अलग उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में केवल शब्दों के आधार पर किसी वर्ग को लाभ से बाहर मान लेना सही नहीं होगा।

अभी क्या है स्थिति?

फिलहाल पुराने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर अंतिम तस्वीर स्पष्ट नहीं है। पेंशनर्स संगठन ने सरकार से ToR में स्पष्ट संशोधन या आधिकारिक स्पष्टीकरण की मांग की है।

इसलिए जब तक सरकार या 8वां केंद्रीय वेतन आयोग इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट निर्णय या आधिकारिक जानकारी जारी नहीं करता, तब तक यह कहना जल्दबाजी होगी कि पुराने पेंशनर्स को फिटमेंट फैक्टर का लाभ नहीं मिलेगा। पेंशनर्स के लिए फिलहाल सबसे अहम बात आयोग की आगे आने वाली सिफारिशें और सरकार का अंतिम फैसला होगा।

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