हिमाचल हाईकोर्ट ने घाटे में चल रहे पर्यटन निगम के 18 होटलों को बंद करने का आदेश दिया
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अठारह घाटे में चल रहे होटलों को मंगलवार (19 नवंबर, 2024) को उच्च न्यायालय ने बंद करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने कहा कि एचपीटीडीसी की संपत्तियों को 25 नवंबर तक बंद कर दिया जाना चाहिए और निर्देश दिया कि निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) आदेश के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।