भीख मांगने के खिलाफ कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब और हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, जिसमें 50 साल पुराने राज्य कानूनों की कुछ धाराओं की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, जो भीख मांगने को अपराध मानकर उस पर रोक लगाती हैं।
सोमवार (20 जनवरी, 2025) को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की पीठ ने राज्य सरकारों को उनके संबंधित जवाब के लिए नोटिस जारी किया, और मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की।

