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गाड़ी की RC Transfer कराने के लिए किन दस्तावेजों की होती है जरुरत,जाने पूरा प्रोसेस 

गाड़ी की RC Transfer कराने के लिए किन दस्तावेजों की होती है जरुरत,जाने पूरा प्रोसेस 

ऑटो न्यूज़ डेस्क, अपने पुराने वाहन को बेचना और नए मालिक को उसका ट्रांसफर देना एक बड़ा प्रोसेस है। इस काम के लिए समय और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अपने इस लेख में हम आपके लिए कुछ जरूरी टिप्स लेकर आए हैं, जो वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) ट्रांसफर करने में काम आएंगे। आइए, इन्हे स्टेप-बाय-स्टेप जान लेते हैं।

वाहन ट्रांसफर के लिए जरूरी दस्तावेज
प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परचेज इनवॉइस की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, फॉर्म 29 (विक्रेता द्वारा स्थानांतरण की सूचना) और फॉर्म 30 (नए मालिक द्वारा पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए आवेदन) तैयार रखें। वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी की एक प्रति, खरीदार और विक्रेता दोनों के पते के प्रमाण, दोनों पक्षों के पैन कार्ड और खरीदार की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें जैसे अन्य दस्तावेजों को न भूलें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 
यदि आपके वाहन पर ऋण है, तो आपको बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) की आवश्यकता होगी।
राज्यों के बीच स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त प्रपत्रों की आवश्यकता हो सकती है।
इसके बाद, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) पर जाएं जहां आपका वाहन पंजीकृत है।
अपने सभी दस्तावेज जमा करें और आरटीओ काउंटर पर आवश्यक शुल्क का भुगतान करें।
अधिकारी आपके सभी कागजात और वाहन के विवरण का सत्यापन करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस
परिववहन पोर्टल पर जाएं और अपना वाहन पंजीकरण नंबर दर्ज करें और "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें। "बेसिक सर्विसेज" विकल्प चुनें और अपने चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें, फिर "Validate Regn_no/Chasi_no." पर क्लिक करें।
ओटीपी जनरेट करें और सही ढंग से दर्ज करें और आगे बढ़ें।
इसके बाद, "Transfer of Ownership" चुनें और आवश्यक सेवा विवरण भरें।
अपनी बीमा जानकारी अपडेट करें, शुल्क पैनल की समीक्षा करें और दिखाए गए शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
यदि आवश्यक हो तो आपको दस्तावेज अपलोड करने और यदि लागू हो तो अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता हो सकती है।
एक बार हो जाने पर, एक रसीद तैयार की जाएगी और आपका आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए आरटीओ को भेजा जाएगा।
एक बार सब कुछ जांचने के बाद, आरटीओ खरीदार के विवरण के साथ एक नई आरसी जारी करेगा।
इस प्रक्रिया में लगने वाला समय इस बात पर निर्भर करता है कि आरटीओ कितना व्यस्त है।

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