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Traffic Police Power: क्या चालान काटने के नाम पर पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी छीन सकती है? जानिए मोटर व्हीकल एक्ट का नियम

Traffic Police Power: क्या चालान काटने के नाम पर पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी छीन सकती है? जानिए मोटर व्हीकल एक्ट का नियम

भारतीय सड़कों पर गाड़ी चलाते समय, कभी न कभी हमारा सामना ट्रैफ़िक पुलिस से हो ही जाता है। इसलिए, लोग अक्सर ऐसे रास्ते चुनते हैं जहाँ वे पुलिस से बच सकें, क्योंकि अक्सर अधिकारी अचानक गाड़ी रोककर जुर्माना लगाने के इरादे से चाबी निकाल लेते हैं, जिससे स्थिति जल्दी ही बिगड़ सकती है। हालाँकि, हर ड्राइवर के मन में यह सवाल आता है: क्या ट्रैफ़िक पुलिस को सच में गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार है? आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि क्या ऐसा कोई नियम है या यह पुलिस की मनमानी है।

**चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं**

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट (भारतीय मोटर वाहन अधिनियम) की किसी भी धारा या नियम में ट्रैफ़िक पुलिस अधिकारी या कॉन्स्टेबल को गाड़ी की चाबी निकालने या ज़ब्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है। पुलिस को ट्रैफ़िक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने, कागज़ात जाँचने या गंभीर मामलों में गाड़ी ज़ब्त करने का अधिकार है; लेकिन, सड़क के बीच में ज़बरदस्ती चाबी छीनना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। जो भी अधिकारी ऐसा व्यवहार करता है, उसके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

**अगर कोई पुलिस अधिकारी ज़बरदस्ती आपकी चाबी ले ले तो क्या करें**

अगर कोई पुलिस अधिकारी आपके साथ ऐसा करता है, तो शांत रहें और बहस या हाथापाई से बचें। तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन पर घटना का वीडियो रिकॉर्ड करें। इसके तुरंत बाद, अधिकारी का नाम और उनके नेमप्लेट पर लिखा बैज नंबर नोट कर लें। आप इस वीडियो और सबूत का इस्तेमाल करके नज़दीकी पुलिस स्टेशन या वरिष्ठ ट्रैफ़िक पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस तरह, नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ तुरंत सख्त विभागीय कार्रवाई की जाती है।

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