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कार-बाइक बेच दी लेकिन चालान अब भी आपके नाम! जानिए इस परेशानी से बचने का आसान तरीका

कार-बाइक बेच दी लेकिन चालान अब भी आपके नाम! जानिए इस परेशानी से बचने का आसान तरीका

हमारे देश में कई लोग जोश में आकर नई कार तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उसे बेच देते हैं क्योंकि उन्हें उससे जुड़े खर्च भारी लगते हैं। हालांकि, कार बेचने के बाद भी आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है - इनमें सबसे आम है आपके नाम पर जारी ट्रैफिक चालान (जुर्माना)। अक्सर, विक्रेता पेमेंट मिलने के बाद नए मालिक को चाबियां तो सौंप देते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) ट्रांसफर करने के लिए ज़रूरी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं करते।

नतीजतन, अगर नया मालिक सड़क पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो हाई-टेक कैमरे से जेनरेट हुआ ई-चालान सीधे पुराने मालिक (यानी आपके) के मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में, जुर्माने और किसी भी दुर्घटना के लिए कानूनी रूप से आप ही जिम्मेदार होते हैं। अगर आप ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो संबंधित कानूनी नियमों को समझकर आप आसानी से इस बड़ी परेशानी से बच सकते हैं।

**सबसे पहले यह करें**

जब भी आप अपनी कार या बाइक बेचें, तो सबसे पहला और ज़रूरी कदम डिलीवरी नोट तैयार करना है। इस नोट में वाहन सौंपने की सही तारीख और समय स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करें कि खरीदार फॉर्म 29 और फॉर्म 30 पर हस्ताक्षर करे। अगर भविष्य में वाहन किसी दुर्घटना का शिकार होता है या उस पर भारी जुर्माना लगता है, तो यह डिलीवरी नोट और फॉर्म कोर्ट या ट्रैफिक पुलिस के सामने अहम सबूत का काम करेंगे। ये साबित करेंगे कि वाहन आपके पास नहीं था और घटना के समय आप उसे नहीं चला रहे थे।

**तुरंत RTO को सूचित करें**

वाहन बेचते समय याद रखें कि मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत, वाहन ट्रांसफर के 14 दिनों के भीतर बिक्री के बारे में अपने क्षेत्रीय RTO को लिखित रूप में सूचित करना आपकी जिम्मेदारी है। बिक्री के दस्तावेजों, डिलीवरी नोट और ट्रांसफर फॉर्म की प्रतियां RTO कार्यालय में जमा करें और अपने रिकॉर्ड के लिए पावती रसीद (acknowledgement receipt) सुरक्षित रखें। एक बार जब RTO के रिकॉर्ड में वाहन की बिक्री दर्ज हो जाती है, तो सिस्टम में ओनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे आपकी कानूनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है।

गलत ट्रैफिक चालान को ऑनलाइन कैसे चुनौती दें
अगर RC ट्रांसफर पूरा होने से पहले आपके नाम पर कोई नया चालान जारी किया जाता है, तो घबराएं नहीं; बल्कि तुरंत कार्रवाई करें। भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, 'शिकायतें' (Complaints) सेक्शन में जाएं और चालान नंबर दर्ज करें। अपनी शिकायत दर्ज करते समय, साफ़ तौर पर बताएं कि गाड़ी पहले ही बेची जा चुकी है और उससे जुड़े दस्तावेज़ - जैसे डिलीवरी नोट, बिक्री की रसीद और खरीदार के पहचान पत्र की कॉपी - अपलोड करें। शिकायत और सबूतों की जांच के बाद, ट्रैफ़िक विभाग आपके नाम से चालान हटा देगा और उसे नए खरीदार के नाम पर ट्रांसफर कर देगा। इन स्टेप्स को फ़ॉलो करके, आप ऐसी परेशानियों से बच सकते हैं।

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