RTO का झंझट खत्म! 2026 से ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे कराये रिन्यू, यहाँ जाने पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) 2026 में एक्सपायर हो रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का प्रोसेस काफी आसान हो गया है, और ज़्यादातर काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए वैलिड DL होना ज़रूरी है, इसलिए समय पर अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना बहुत ज़रूरी है। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी क्या है?
एक प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर जारी होने की तारीख से 20 साल तक या जब तक आप 40-50 साल के नहीं हो जाते, तब तक वैलिड होता है। दूसरी ओर, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस को हर 3 से 5 साल में रिन्यू करवाना पड़ता है। आप अपना DL एक्सपायर होने से एक साल पहले तक रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, जिसके दौरान कोई पेनल्टी नहीं लगती। उसके बाद, लेट फीस लगती है, और अगर लाइसेंस 5 साल से ज़्यादा समय से एक्सपायर हो गया है, तो आपको नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है या ड्राइविंग टेस्ट दोबारा देना पड़ सकता है।
घर बैठे ऑनलाइन अपना DL कैसे रिन्यू करें
अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन है। इसके लिए, आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सारथी परिवहन पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले, sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं और अपना राज्य चुनें। फिर, ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन में जाएं और रिन्यूअल ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको अपना DL नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा भरना होगा।
उसके बाद, एप्लीकेशन फॉर्म भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे पहचान पत्र, पते का प्रूफ, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। फिर, UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन फीस का पेमेंट करें। अगर बायोमेट्रिक या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आपको नज़दीकी RTO में अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा। आपको तय तारीख पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ RTO जाना होगा। आप अपने एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करके अपने DL रिन्यूअल का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। रिन्यू किया हुआ स्मार्ट DL कार्ड 15 से 30 दिनों के अंदर पोस्ट द्वारा आपके पते पर भेज दिया जाता है।
ऑफलाइन DL रिन्यूअल का ऑप्शन
अगर आप चाहें, तो आप नज़दीकी RTO जाकर अपना DL ऑफलाइन भी रिन्यू करवा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए, आपको फॉर्म 9 और ज़रूरी मेडिकल फॉर्म भरने होंगे और उन्हें ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना होगा। फीस भरने के बाद, लाइसेंस कुछ ही दिनों में पोस्ट से भेज दिया जाता है। पेनल्टी से बचने के लिए पहले से ही अप्लाई करने की सलाह दी जाती है। अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी DigiLocker या mParivahan ऐप में ज़रूर रखें, क्योंकि इसे ट्रैफिक पुलिस स्वीकार करती है। पोर्टल पर समय-समय पर एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहें।

