दिल्लीवालों के लिए राहत! अब इस दिन माफ होंगे चालान, National Lok Adalat की तारीख में हुआ बदलाव
दिल्ली में जो लोग अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान (जुर्माना) चुकाने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए एक ज़रूरी खबर आई है। नेशनल लोक अदालत की तारीख, जो पहले आज—14 मार्च—को तय थी, अब बदल दी गई है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस कार्यक्रम को टालते हुए एक नई तारीख की घोषणा की है। लोक अदालत आम जनता के लिए पुराने ट्रैफिक जुर्माने से राहत पाने का एक बेहतरीन मौका होता है, क्योंकि यहाँ कई मामले कम जुर्माने के साथ निपटा दिए जाते हैं।
दिल्ली में लोक अदालत अब इस तारीख को होगी
दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, लोक अदालत पहले आज, 14 मार्च को होनी थी। अब यह 22 मार्च को होगी। जहाँ देश के दूसरे राज्यों में नेशनल लोक अदालत तय तारीख पर ही हो रही है, वहीं दिल्ली में प्रशासनिक कारणों से इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है।
22 मार्च को लोक अदालत कहाँ होगी?
22 मार्च को, दिल्ली के कई ज़िला अदालत परिसरों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से तीस हज़ारी कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट और राउज़ एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं। इन सभी अदालत परिसरों में सुबह से शाम तक पेंडिंग मामलों की सुनवाई होगी और उन्हें निपटाया जाएगा।
लोक अदालत में कौन से मामले निपटाए जाते हैं?
आमतौर पर, लोक अदालत में केवल छोटे और समझौता योग्य (कंपाउंडेबल) ट्रैफिक अपराधों को ही निपटाया जाता है। हेलमेट या सीटबेल्ट न पहनने, रेड लाइट जंप करने, तेज़ गति से गाड़ी चलाने, गलत जगह पार्किंग करने, बिना PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) के गाड़ी चलाने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या फिटनेस प्रमाण पत्र न होने, और ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी करने से जुड़े मामले यहाँ सुलझाए जाते हैं। हालाँकि, कुछ गंभीर अपराधों की सुनवाई इस मंच पर नहीं होती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने, हिट-एंड-रन की घटनाओं, अवैध रेसिंग, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने, या आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल हुए वाहनों से जुड़े मामले लोक अदालत में नहीं निपटाए जाते हैं।
लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए, वाहन मालिकों को पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। बिना पहले से रजिस्ट्रेशन कराए किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वाहन मालिक को संबंधित वेबसाइट पर जाकर 'लोक अदालत रजिस्ट्रेशन' का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद, उन्हें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर और अन्य ज़रूरी जानकारी भरनी होगी, और फिर फ़ॉर्म जमा करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी होने पर, आवेदक को एक टोकन या अपॉइंटमेंट स्लिप मिलती है, जिसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखना ज़रूरी है।

