Car Owners के लिए राहत! दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर कराना अब होगा बहुत आसान, सरकार खत्म करेगी ये पुरानी परेशानी
अगर आप अपनी गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अभी तक, दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने में सबसे बड़ी परेशानी NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेना होता था। इसके लिए RTO (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) के कई चक्कर लगाने पड़ते थे और इसमें बहुत समय लगता था। हालांकि, सरकार अब इस प्रोसेस को आसान बनाने की तैयारी कर रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीति आयोग की एक कमिटी ने राज्यों के बीच गाड़ी ट्रांसफर करते समय NOC की ज़रूरत खत्म करने का सुझाव दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ (MoRTH) इस प्रपोज़ल पर विचार कर रहा है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो गाड़ी मालिकों को पिछले RTO से NOC लेने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे पूरा प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा।
गाड़ी ट्रांसफर प्रोसेस अभी काफी मुश्किल है
अभी, जो कोई भी अपनी गाड़ी दूसरे राज्य में रजिस्टर कराना चाहता है, उसे कई तरह के पेपरवर्क से गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले, उन्हें पिछले राज्य के RTO से NOC लेना होता है। इससे यह साबित होता है कि गाड़ी पर कोई रोड टैक्स या चालान बकाया नहीं है। इसके बाद ही नए राज्य में गाड़ी रजिस्टर होती है। इसके अलावा, गाड़ी के मालिक को पुरानी RC, फिटनेस सर्टिफिकेट, टैक्स रसीद और NOC समेत कई डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।
वाहन पोर्टल से ट्रांसफर आसान हो सकता है
कमेटी का सुझाव है कि गाड़ी से जुड़ी सभी जानकारी पहले से ही वाहन पोर्टल पर मौजूद है। यह पोर्टल देश भर की गाड़ियों का पूरा ऑनलाइन डेटाबेस देता है। इससे यह चेक करना आसान हो जाता है कि गाड़ी पर कोई टैक्स या चालान बकाया है या नहीं। अगर यह सिस्टम लागू होता है, तो NOC की जगह ऑनलाइन ऑटोमैटिक क्लियरेंस मिल सकता है।
गाड़ी की फिटनेस ज़रूरी होगी
कमेटी ने एक और ज़रूरी सुझाव दिया है: कि उम्र के बजाय गाड़ी की फिटनेस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी, कई इलाकों में एक तय उम्र के बाद गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया जाता है, भले ही वे अच्छी कंडीशन में हों। अगर नया नियम लागू होता है, तो पुरानी गाड़ियां भी सड़कों पर चल सकेंगी, बशर्ते वे सभी फिटनेस और सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा करें। इससे गाड़ी मालिकों को काफी राहत मिल सकती है।

