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राजधानी में प्रदूषण इमरजेंसी! GRAP-4 लागू, इन गाड़ियों को सड़क पर दौड़ाया तो होगी कड़ी कार्यवाही 

राजधानी में प्रदूषण इमरजेंसी! GRAP-4 लागू, इन गाड़ियों को सड़क पर दौड़ाया तो होगी कड़ी कार्यवाही 

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का लेवल खतरनाक कैटेगरी में है। इसी वजह से राजधानी में GRAP-3 लागू कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। आइए जानते हैं कि दिल्ली में कौन सी गाड़ियां चल सकती हैं और कौन सी नहीं। अगर आपके पास BS-3 मॉडल की कार है, तो आप उसे दिल्ली-NCR में नहीं चला सकते। इसके अलावा, BS-IV डीजल कारों पर भी रोक है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह नियम सभी पर लागू होता है, चाहे गाड़ी कहीं भी रजिस्टर्ड हो।

जिन गाड़ियों पर पाबंदी नहीं है:
BS-VI और BS-IV पेट्रोल कारें दिल्ली में चल सकती हैं, चाहे वे दिल्ली में रजिस्टर्ड हों या बाहर। इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों को भी इन पाबंदियों से छूट है। गाड़ी चलाते समय वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। वैलिड PUC के बिना गाड़ी चलाना मना है। पेट्रोल पंपों को भी निर्देश दिया गया है कि वे बिना वैलिड PUC वाली गाड़ियों में फ्यूल न भरें।

GRAP-4 कब लागू होता है?
यह प्लान तब लागू किया जाता है जब हवा में प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुँच जाता है और लोगों की सेहत के लिए सीधा खतरा बन जाता है। इस स्टेज पर, सामान्य रेगुलेटरी उपाय काफी नहीं माने जाते हैं, और प्रदूषण के सोर्स जैसे गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन की धूल और इंडस्ट्रियल एमिशन को तुरंत कम करने के लिए इमरजेंसी पाबंदियां लगाई जाती हैं।

नियम तोड़ने वाली गाड़ियों पर तुरंत कार्रवाई:
एनफोर्समेंट एजेंसियों को मौके पर ही तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। GRAP-4 के नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों, खासकर कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले ट्रकों या अवैध रूप से दिल्ली में घुसने वाली गाड़ियों को मौके पर ही जब्त किया जा सकता है।

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