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अब DL रिन्यू करना हुआ आसान: 2026 में घर बैठे ऑनलाइन करे सारा काम, यहाँ जाने स्टेप-बायी-स्टेप प्रोसेस  

अब DL रिन्यू करना हुआ आसान: 2026 में घर बैठे ऑनलाइन करे सारा काम, यहाँ जाने स्टेप-बायी-स्टेप प्रोसेस  

सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) ज़रूरी है। एक प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर जारी होने की तारीख से 20 साल तक या जब तक आप 40-50 साल के नहीं हो जाते, तब तक वैलिड रहता है। हालांकि, कमर्शियल लाइसेंस को हर 3-5 साल में रिन्यू करवाना पड़ता है। आप लाइसेंस खत्म होने से एक साल पहले तक रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खत्म होने के बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, जिसके दौरान कोई पेनल्टी नहीं लगती। इसके बाद लेट फीस लगती है, और अगर लाइसेंस 5 साल से ज़्यादा समय से खत्म हो गया है, तो आपको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ सकता है या ड्राइविंग टेस्ट दोबारा देना पड़ सकता है। भारत में, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया ज़्यादातर डिजिटल है और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सारथी परिवहन पोर्टल (sarathi.parivahan.gov.in) के ज़रिए की जाती है। इससे यह प्रक्रिया ज़्यादातर लोगों के लिए आसान और कॉन्टैक्टलेस हो गई है।

ऑनलाइन रिन्यूअल प्रक्रिया
सबसे आसान तरीका ऑनलाइन है, जिससे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं और RTO अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सारथी परिवहन पोर्टल (https://sarathi.parivahan.gov.in/) के ऑनलाइन रिन्यूअल सेक्शन में जाएं।

ड्रॉपडाउन मेनू से अपना राज्य चुनें।
ड्राइविंग लाइसेंस > ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएं (रिन्यूअल/डुप्लीकेट) पर क्लिक करें।
अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा डालें, फिर प्रोसीड पर क्लिक करें।
सर्विस के तौर पर रिन्यूअल चुनें।
एप्लीकेशन फॉर्म भरें और स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट (PDF/JPEG), फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
नेट बैंकिंग, UPI या कार्ड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन फीस पेमेंट करें।
अगर बायोमेट्रिक या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो अपने नज़दीकी RTO में अपॉइंटमेंट बुक करें।
तय तारीख पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट (अगर ज़रूरी हो) के साथ RTO जाएं।
अपने एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करके पोर्टल पर स्टेटस ट्रैक करें।
रिन्यू किया गया ड्राइविंग लाइसेंस (स्मार्ट कार्ड) 15-30 दिनों के अंदर आपके रजिस्टर्ड पते पर पोस्ट से भेज दिया जाएगा, या आप इसे RTO से ले सकते हैं।

ऑफलाइन रिन्यूअल प्रक्रिया
अपने नज़दीकी RTO जाएं। फॉर्म 9, 1 और 1A (अगर लागू हो) लें और भरें।
ज़रूरी डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ के साथ फॉर्म जमा करें।
काउंटर पर फीस पेमेंट करें और रसीद लें।
रिन्यू किया गया लाइसेंस पोस्ट से भेज दिया जाएगा। आसान रिन्यूअल के लिए टिप्स:
भीड़ और पेनल्टी से बचने के लिए काफी पहले अप्लाई करें।
अपने DL की डिजिटल कॉपी DigiLocker या mParivahan ऐप में रखें; ट्रैफिक पुलिस इसे वैलिड मानती है।
पोर्टल पर रेगुलर रूप से एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहें।
NRI ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या जब वे भारत आएं तो अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं।

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