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New Year Alert: शराब पीकर ड्राइव करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, जानिए कितने की लग सकती है चपत 

New Year Alert: शराब पीकर ड्राइव करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, जानिए कितने की लग सकती है चपत 

नए साल के जश्न में अक्सर पार्टियां होती हैं, लेकिन अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो यह खतरनाक और महंगा हो सकता है। भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ ट्रैफिक नियम काफी सख्त हैं। इसका मकसद सड़क हादसों और जान-माल के नुकसान को रोकना है। अलग-अलग राज्यों की ट्रैफिक पुलिस ने नए साल की पार्टियों के जश्न के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को शराब पीकर गाड़ी न चलाने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने संभावित जुर्माने के बारे में भी बताया है।

आपको इतना जुर्माना देना होगा:
हाल ही में, भोपाल ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल DCP बसंत कौल ने बताया कि अगर कोई गाड़ी शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ी जाती है, तो कम से कम 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना कोर्ट तय करता है। पुलिस का काम गाड़ी को ज़ब्त करना और उसे कोर्ट के सामने पेश करना है।

ड्राइवर पर यह टेस्ट किया जाता है:
शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में, ड्राइवर का ब्रेथलाइज़र टेस्ट किया जाता है, जिसमें ड्राइवर को ब्रेथलाइज़र मशीन में फूंक मारने के लिए कहा जाता है। अगर 100 ml खून में 30 mg से ज़्यादा शराब पाई जाती है, या अगर ड्रग्स का पता चलता है, तो उस व्यक्ति को भारतीय कानून के तहत सज़ा दी जा सकती है।

क्या सज़ा है?
भारत में, मोटर वाहन अधिनियम के तहत शराब के नशे में गाड़ी चलाना गैर-कानूनी माना जाता है। इसमें जुर्माने और जेल की सज़ा का प्रावधान है। पहली बार अपराध करने पर, 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। पुलिस आपका लाइसेंस भी ज़ब्त कर सकती है। अगर आप दोबारा शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो 15,000 रुपये तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल का प्रावधान है। इसके अलावा, आपका लाइसेंस रद्द या लंबे समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है।

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