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हिमाचल जाने से पहले जान लें नया नियम! बाहरी वाहनों पर बढ़ा Toll Tax, जाने कितनी ढीली करनी होगी जेब ?

हिमाचल जाने से पहले जान लें नया नियम! बाहरी वाहनों पर बढ़ा Toll Tax, जाने कितनी ढीली करनी होगी जेब ?

नई पॉलिसी के मुताबिक, बाहरी राज्यों से आने वाली कार, जीप, वैन और हल्के मोटर व्हीकल को अब रोज़ाना ₹170 टोल देना होगा। कुछ कैटेगरी की गाड़ियों के लिए टोल ढाई गुना तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए, दूसरे राज्यों से हिमाचल में आने वाली गाड़ियों को अच्छी-खासी रकम देनी होगी।

टूरिज्म और बाहरी गाड़ियों की आवाजाही की चुनौतियों के बीच, राज्य सरकार ने टोल टैक्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने टोल पॉलिसी 2026-27 के तहत नई एंट्री फीस, या बैरियर टोल, दरें जारी की हैं। ये दरें 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगी और मुख्य रूप से राज्य में आने वाली बाहरी, गैर-हिमाचली गाड़ियों पर लागू होंगी। सरकार का कहना है कि इससे राज्य का रेवेन्यू बढ़ेगा और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा।

नई पॉलिसी के मुताबिक, बाहरी राज्यों से आने वाली कार, जीप, वैन और हल्के मोटर व्हीकल को अब रोज़ाना ₹170 टोल देना होगा। कुछ कैटेगरी के लिए टोल घटाकर ₹130 कर दिया गया है। हालांकि, ज़्यादातर रिपोर्ट्स में प्राइवेट कारों और SUV के लिए ₹170 की फिक्स्ड फीस बताई गई है। यही रेट 12+1 सीटिंग (पैसेंजर और ड्राइवर) वाली प्राइवेट पैसेंजर गाड़ियों पर भी लागू होगा।

बस और ट्रक टोल

पॉलिसी में अब कहा गया है कि 12+1 से ज़्यादा और 32+1 सीटिंग तक वाली पैसेंजर गाड़ियों, मिनी बसों और हल्के कमर्शियल गाड़ियों से हर दिन ₹200 से ₹320 चार्ज किया जाएगा। 32+1 से ज़्यादा सीटिंग वाली बसों और दो एक्सल तक वाले ट्रकों से ₹250 से ₹570 चार्ज किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कमर्शियल बसों के लिए यह रकम ₹600 तक हो सकती है।

तीन एक्सल वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए रोज़ का टोल ₹600 तय किया गया है। भारी कंस्ट्रक्शन मशीनरी, अर्थमूविंग इक्विपमेंट और चार से छह एक्सल वाले मल्टी-एक्सल वाहनों से ₹800 लिए जाएंगे। सात या उससे ज़्यादा एक्सल वाले बड़े और कार्गो वाहनों को रोज़ाना ₹900 टोल देना होगा। इसका मतलब है कि टोल का यह बोझ सिर्फ़ आम टूरिस्ट पर ही नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर भी पड़ेगा।

ट्रैक्टर और ऑटो-रिक्शा के लिए अलग नियम
गैर-हिमाचली ट्रैक्टर जिनके पास परमिट है, उनसे ₹100 रोज़ाना लिए जाएंगे। बाहरी राज्यों के मोटर रिक्शा और स्कूटर से ₹30 रोज़ाना लिए जाएंगे। हालांकि, टोल बैरियर के आस-पास चलने वाले लोकल हिमाचली वाहनों के लिए रियायती रेट तय किया गया है। नियमों के मुताबिक, ऐसे वाहनों से ₹100 रोज़ाना लिए जाएंगे।

पहले, प्राइवेट कारों के लिए टोल लगभग ₹70 था, जबकि भारी कार्गो वाहनों से ₹720 तक लिया जाता था। नए रेट कई कैटेगरी में दो से ढाई गुना बढ़ोतरी दिखाते हैं। सरकार का मानना ​​है कि इस बढ़ोतरी से राज्य का रेवेन्यू काफी बढ़ेगा, जिससे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में और सुधार हो सकेगा।

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