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सड़क पर दिखा ये साइन तो चाह कर भी नहीं रोक सकेंगे गाड़ी, नाक की सीध में करना होगा ड्राइव, नहीं तो हो जाएगी कार्रवाई

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ऑटो न्यूज़ डेस्क, आपकी ड्राइविंग को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए सड़क पर कई जगहों पर तरह-तरह के ट्रैफिक सिग्नल देखे जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) भी सड़कों पर ऐसे साइन बोर्ड लगाता है। इन साइन बोर्डों के माध्यम से न केवल आपको पता चलता है कि रास्ते में आगे क्या आने वाला है, जैसे मोड़ या ढलान या चढ़ाई, बल्कि यह भी पता चलता है कि उस सड़क पर वाहन किस गति और किस लेन में होना चाहिए। चलाना पड़ता है।

साइन बोर्ड की इस दुनिया में हमें लेफ्ट टर्न, स्लोप, स्ट्रीम या नदी, पहाड़ी और भी कई तरह के साइन मिले हैं लेकिन क्या आपने कभी ऐसा साइन बोर्ड देखा है जिसे देखने के बाद आप अपनी गाड़ी को रोक नहीं सकते और नाक घुमा नहीं सकते. वाहन को सीधी रेखा में आगे चलाना होता है। अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और गाड़ी सीज करने के साथ चालान भी काटा जा सकता है. आइए आपको बताते हैं ऐसे ही एक साइन बोर्ड के बारे में...

सड़क पर दिखा ये साइन तो चाह कर भी नहीं रोक सकेंगे गाड़ी, नाक की सीध में करना  होगा ड्राइव, नहीं तो हो जाएगी कार्रवाई - Road signs traffic rules in india
आगे अनिवार्य
यह आगे अनिवार्य होने का संकेत है। इस साइन बोर्ड में एक सीधा तीर का निशान बना होता है। इसका मतलब है कि आप उस सड़क पर वाहन को रोक नहीं सकते हैं और सीधे चलना होगा। सड़क के दाएं या बाएं तरफ किसी भी तरह का डिवाइडर नहीं काटा जाएगा। ऐसा निशान देखने के बाद आप गाड़ी को रोक भी नहीं सकते।

ऐसा निशान क्यों है
अब यह समझना जरूरी है कि ऐसे निशान कहां और क्यों दिए जाते हैं। ज्यादातर ऐसे निशान हाईवे या एक्सप्रेसवे पर होते हैं। आगे अनिवार्य उन सड़कों पर दिया जाता है जहां तेज गति का यातायात होता है और वाहनों के मुड़ने से दुर्घटना होने की संभावना होती है। ऐसे हाईवे या एक्सप्रेसवे पर लेन ड्राइविंग का भी ध्यान रखना होता है और अपनी गाड़ी की स्पीड के हिसाब से ही आपको लेन में गाड़ी चलानी होती है.

कार्रवाई क्या होगी
अगर कोई ऐसी जगह पर अपना वाहन रोकता है या फिर मुड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एनएचएआई कार्रवाई कर सकती है। ऐसे व्यक्ति का वाहन जब्त किया जा सकता है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि, जुर्माने की राशि तय नहीं है।

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