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इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खुशखबरी! दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट किया जारी, मार्केट में आएगा बड़ा बदलाव

इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खुशखबरी! दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट किया जारी, मार्केट में आएगा बड़ा बदलाव

दिल्ली को दुनिया की EV कैपिटल बनाने की दिशा में रेखा गुप्ता की सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 का ड्राफ्ट पब्लिक कर दिया है। इस नई पॉलिसी का टारगेट न केवल प्रदूषण को कम करना है, बल्कि आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना इतना सस्ता बना देना है कि वह पेट्रोल-डीजल को भूल जाए। अगले तीन सालों के लिए तैयार इस ड्राफ्ट में सब्सिडी का ऐसा पिटारा खोला गया है, जिससे वाहन खरीदारों को लाखों रुपये की बचत हो सकती है।

टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर भारी छूट
नई पॉलिसी में सबसे ज्यादा जोर उन वाहनों पर है जो सड़कों पर सबसे ज्यादा चलते हैं। अगर आप पहले साल में इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदते हैं, तो आपको ₹30,000 तक की सीधी सब्सिडी मिल सकती है। इसके साथ ही पुराना वाहन स्क्रैप करने पर ₹10,000 का एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। वहीं, ई-ऑटो खरीदने वालों के लिए पहले साल में ₹50,000 की बड़ी सब्सिडी का प्रस्ताव है। पुराने CNG ऑटो को बदलने पर ₹25,000 का स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा।

कार खरीदारों के लिए ₹1 लाख का स्क्रैपिंग जैकपॉट
अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह पॉलिसी आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि नई कार पर सीधी सब्सिडी नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी पुरानी BS-IV कार को स्क्रैप में देकर नई इलेक्ट्रिक कार लेते हैं, तो सरकार आपको ₹1,00,000 की भारी छूट देगी। यह लाभ ₹30 लाख तक की कार पर और पहले 1 लाख आवेदकों को मिलेगा।

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन से पूरी आजादी
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का प्रस्ताव रखा है। यह छूट ₹30 लाख तक की कारों और सभी टू-थ्री व्हीलर्स पर लागू होगी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों के लिए भी रोड टैक्स में 50% की रियायत दी जाएगी।

सब्सिडी सीधे आपके खाते में
भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने साफ किया है कि सब्सिडी की पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे खरीदार के बैंक खाते में भेजी जाएगी। ध्यान रहे कि ये सभी लाभ केवल दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों और दिल्ली के निवासियों के लिए ही मान्य होंगे।

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