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1 अगस्त से बदल जाएंगे Driving Licence के नियम, महाराष्ट्र में DL बनवाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा अनिवार्य

1 अगस्त से बदल जाएंगे Driving Licence के नियम, महाराष्ट्र में DL बनवाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा अनिवार्य

सरकार ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। नए नियमों के तहत, महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट (मूल निवासी प्रमाण पत्र) जमा करना ज़रूरी होगा। अगर इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाती है, तो नया नियम 1 अगस्त, 2026 से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। सरकार का मानना ​​है कि इस कदम से लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया ज़्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएगी। आइए, इसकी डिटेल जानते हैं।

**कानून विभाग की मंज़ूरी का इंतज़ार**

महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने हाल ही में विधानसभा में यह नया नियम प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि यह नई पॉलिसी राज्य-स्तर की लाइसेंसिंग सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए बनाई गई है। इस नए नियम का ड्राफ़्ट फ़ाइनल मंज़ूरी के लिए कानून और न्याय विभाग को भेजा गया है। मंज़ूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, सरकार ने अभी यह साफ़ नहीं किया है कि RTO में डोमिसाइल स्टेटस साबित करने के लिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स स्वीकार किए जाएंगे। यह नियम 1 अगस्त से लागू हो सकता है।

**सख्त नियम**

लाइसेंस के अलावा, सरकार ऐप-बेस्ड बाइक टैक्सी सर्विस को रेगुलेट करने पर भी ध्यान दे रही है। गैर-कानूनी बाइक टैक्सी के ऑपरेशन पर रोक लगाने के लिए एक नया कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है। नए नियम लागू होने के बाद, बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को सरकार को रोज़ाना ₹5 की फ़ीस देनी होगी। इसके अलावा, हर पैसेंजर राइड की कमाई से ₹2 सीधे ड्राइवर वेलफेयर फ़ंड में जमा किए जाएंगे। इस कदम से न सिर्फ़ सरकार के लिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि इस सेक्टर में युवाओं के लिए रोज़गार के नए मौके भी खुलेंगे। 

पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इन नियमों को सख्त करने का मुख्य मकसद महिलाओं, स्टूडेंट्स और नाबालिग पैसेंजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियमों के तहत, अब हर बाइक टैक्सी ड्राइवर के पास न सिर्फ़ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा, बल्कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ज़रूरी पब्लिक सर्विस व्हीकल (PSV) बैज भी होगा। यह बैज RTO द्वारा तभी जारी किया जाएगा जब लोकल पुलिस डिपार्टमेंट ड्राइवर के कैरेक्टर की जांच पूरी कर लेगा।

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