क्या आप भी अपना Traffic Challan करवाना चाहते है कम या जीरो, तो फटाफट जान ले किस दिन लगेगी स्पेशल कोर्ट
ऑटो न्यूज़ डेस्क - क्या आप अपना ट्रैफिक चालान शून्य करवाना चाहते हैं? अगर आपका साल 2021 से कोई ट्रैफिक चालान लंबित है, तो आप उसे माफ या कम करवा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए विशेष शाम की अदालतें लगाने की घोषणा की है। ये अदालतें 20 दिसंबर 2024 से दिल्ली की जिला अदालतों में शाम 5 बजे से 7 बजे तक लगेंगी। ये विशेष अदालतें द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में चलेंगी। अगर आपने 14 दिसंबर 2024 को लगाई गई लोक अदालत का लाभ नहीं उठाया है, तो आपके पास अपने लंबित ट्रैफिक चालान के निपटारे का यह आखिरी मौका है।
शुक्रवार 20 दिसंबर 2024 को लगेगी विशेष अदालत
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 16 दिसंबर 2024 को बताया कि 20 दिसंबर 2024 से सभी कार्य दिवसों में शाम 5 बजे से 7 बजे तक दिल्ली की जिला अदालतों में विशेष शाम की अदालतें लगेंगी। चालान प्रिंट डाउनलोड करने का लिंक 16 दिसंबर 2024 से खुला है। इन अदालतों में 31 दिसंबर 2021 से लंबित ट्रैफिक चालान के मामलों का निपटारा किया जाएगा। यह सुविधा सभी राज्यों के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों को मिलेगी। बशर्ते चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया हो।
सामान्य ट्रैफिक चालान की सुनवाई होगी
लोक अदालतों में केवल सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन जैसे सीट बेल्ट न पहनना, हेलमेट न पहनना या रेड लाइट जंप करना, गलत जगह पर पार्किंग करना जैसे मामले ही शामिल होंगे। अगर आपका वाहन किसी आपराधिक गतिविधि या दुर्घटना में शामिल नहीं था, तो आपका चालान कम या माफ किया जा सकता है।
शाम की अदालत में अपॉइंटमेंट कैसे लें?
सबसे पहले https://traffic.delhipolice.gov.in/evecourtddc लिंक पर जाएं। यहां आपको चालान की कॉपी मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले गाड़ी का नंबर और कैप्चा डालें। 'सर्च' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना पेंडिंग चालान और नोटिस देखें। चालान का प्रिंट आउट लें और कोर्ट में पेश करें।

