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Delhi Traffic Challan Update: 10 जनवरी को लोक अदालत में होगा चालान निपटारा, जानिए कहां और कैसे करें आवेदन

Delhi Traffic Challan Update: 10 जनवरी को लोक अदालत में होगा चालान निपटारा, जानिए कहां और कैसे करें आवेदन

अगर आप ट्रैफिक ई-चालान से परेशान हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। दिल्ली में 10 जनवरी, 2026 को फिर से नेशनल लोक अदालत (जनता की अदालत) का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन, वाहन मालिक अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा कर सकते हैं। लोक अदालत दिल्ली के सभी जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगेगी, और इसका मकसद आम लोगों को छोटे-मोटे ट्रैफिक मामलों से राहत दिलाना है। हालांकि, गंभीर और आपराधिक मामलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी, टोकन ऐसे मिलेगा
लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इसके लिए, आवेदकों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट: https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाना होगा। यहां, उन्हें लोक अदालत एप्लीकेशन का ऑप्शन चुनना होगा, फॉर्म भरना होगा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एप्लीकेशन पूरा होने के बाद, ईमेल या मोबाइल फोन पर एक टोकन नंबर भेजा जाएगा। यह लिंक 5 जनवरी, 2026 को सुबह 10 बजे से एक्टिव है। मामलों की सुनवाई टोकन नंबर के आधार पर होगी।

लोक अदालत में चालान कैसे सेटल करें?
सबसे पहले, वाहन मालिक को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या ट्रांसपोर्ट पोर्टल पर अपने पेंडिंग चालान चेक करने होंगे। उसके बाद, यह चेक करना ज़रूरी है कि चालान लोक अदालत के दायरे में आता है या नहीं। यहां सिर्फ छोटे और कंपाउंडेबल ट्रैफिक अपराधों की सुनवाई होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद, टोकन और अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करना ज़रूरी है। 10 जनवरी को, आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, PUC, और चालान की कॉपी के साथ तय कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहुंचना होगा। सुनवाई के बाद, जुर्माना कम किया जा सकता है या कुछ मामलों में माफ भी किया जा सकता है।

कौन से चालान सेटल किए जा सकते हैं?
लोक अदालत हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनने, गलत पार्किंग, ओवर-स्पीडिंग, रेड लाइट जंप करने, PUC सर्टिफिकेट न होने, और ट्रैफिक नियमों के दूसरे उल्लंघनों जैसे मामलों को सेटल कर सकती है। कुछ सीमित मामलों में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना भी शामिल हो सकता है।

कौन से चालान माफ नहीं होंगे? शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट एंड रन के मामले, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना, खतरनाक रेसिंग, अपराधों में इस्तेमाल किए गए वाहन, दूसरे राज्यों के चालान, और कोर्ट में पहले से चल रहे गंभीर मामले लोक अदालत में शामिल नहीं किए जाएंगे। अगर आपके छोटे-मोटे ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं, तो 10 जनवरी, 2026 को होने वाली लोक अदालत आपके लिए एक शानदार मौका है। समय पर ऑनलाइन रजिस्टर करें और अपने चालान से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ अपने साथ लाएँ।

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