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गुजरात के वाहन मालिकों को बड़ी सौगात, बिना नंबर बदले अब चेंज कर सकेंगे गाड़ी

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ऑटो न्यूज़ डेस्क- गुजरात सरकार ने अब वाहन मालिकों को वाहन नंबर रखने का अधिकार दिया है. वाहन मालिक अपने नए वाहन में दिए गए नंबर को दो बार बेचे या स्क्रैप किए गए नंबर का उपयोग कर सकेगा, लेकिन उसे अपनी पसंद के नंबर के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। गुजरात के परिवहन मंत्री पूर्णेश मोदी ने कहा कि लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं, पसंद या अंक ज्योतिष के अनुसार वाहन संख्या चुनते हैं। किसी खास नंबर से जुड़े लोगों की भावनाओं और पसंद को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को वाहन के साथ नंबर लेने का मौका दिया है.

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निर्धारित शुल्क का भुगतान कर चालक नए वाहन में दो बार बेचे या रद्द किए गए वाहन नंबर का उपयोग कर सकेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बंगाल की तरह अब सरकार ने गुजरात में वाहन मालिकों को यह अधिकार दिया है. सरकार की यह शर्त है कि इस वाहन नंबर पर एक साल तक वाहन मालिक का अधिकार होना चाहिए और नया वाहन उसी प्रकार का होना चाहिए। सरकार ने इसके लिए शुल्क भी तय किया है, जो दोपहिया वाहनों के लिए दो से आठ हजार रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए आठ से 40 हजार रुपये होगा। वाहन मालिकों को 15 दिनों के भीतर उनका पसंदीदा नंबर दिया जाएगा।

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इससे पहले भारत सरकार ने पिछले साल BH या Bharat सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और अब इसे नए वाहनों के लिए पूरे देश में लॉन्च किया गया है. इस नंबर प्लेट का फायदा यह है कि इसमें किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है और यह BH से शुरू होगा. इससे अगर आप अपनी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं तो आपको नंबर नहीं बदलना पड़ेगा।

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