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अब बिना सरकारी नौकरी के भी ले पायेंगे BH नंबर प्लेट,जाने क्या है शर्त 

अब बिना सरकारी नौकरी के भी ले पायेंगे BH नंबर प्लेट,जाने क्या है शर्त 

ऑटो न्यूज़ डेस्क,आपने सड़कों पर BH नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलती देखी होंगी. कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आया होगा कि आखिर ये कौन-सा नंबर होता है. जिनको इस नंबर के बारे में पता है वो सरकारी नौकरी ना होने के वजह से नहीं खरीद पा रहे होते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आप बिना सरकारी नौकरी के कैसे ये नंबर प्लेट ले सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा.टर्म एंड कंडीशन जानने से पहल जान लें कि आखिर ये बीएच नंबर प्लेट क्या होती है और इसका क्या फायदा होता है. इसके अलावा कौन लोग इसे ले सकते हैं और कौन लोग नहीं ले सकते हैं.

BH नंबर प्लेट शुरुआती, क्या इस्तेमाल हैं इसका
BH Number Plate को 2021 में लॉन्च किया गया था. रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री (MoRTH) ने इस सर्विस को उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है जो अपनी नौकर के सिलसिले से अलग-अलग जगहों पर शिफ्ट करते रहते हैं. ऐसे में इन लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पर अपनी गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है. इस झंझट से बचने के लिए BH सीरीज को लाया गया है.

केवल इन लोगों को मिलती है BH Number Plate
बीएच नंबर प्लेट केवल कुछ ही लोगों को मिल पाती है. बीएच सीरीज की नंबर प्लेट लेने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा. इस नंबर प्लेट को हासिल करने के लिए आपका राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी होना जरूरी है. यानी आपके पास सरकारी नौकरी होना बेहद जरूरी है. अगर आप डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, बैंक एंप्लॉय या प्रशासनिक सेवा कर्मचारी हैं तो आपको बीएच नंबर सीरीज प्लेट मिल सकती है.

प्राइवेट जॉब वाले भी ले सकते हैं BH नंबर
सरकारी नौकरी वाले ही नहीं प्राइवेट जॉब वाले भी बीएच नंबर प्लेट हासिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको इस कंडीशन को पूरा होगा. इसमें आपकी कंपनी जहां आप काम करते हैं उसकी चार से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में ब्रांच होनी चाहिए और आप उस फर्म के एंप्लॉय होने चाहिए. इसके अलावा आपको काम के लिए बार-बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता हो.

BH Number Plate Apply
बीएच नंबर प्लेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले MoRTH के Vahan पोर्टल पर लॉग इन करें. इसके बाद वाहन पोर्टल पर Farm 20 भरें. अगर आप चार से ज्यादा राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में ऑफिस वाले प्राइवेट सेक्टर के एंप्लॉय हैं तो आपको Farm 60 भरना होगा.

एप्लीकेशन भरते टाइम सीरीज टाइप में BH का ऑप्शन सेलेक्ट करें. वर्किंग सर्टिफिकेट (फॉर्म 60) या ऑफिशियल ID की एक कॉपी सबमिट करें.
ये करने के बाद आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) BH सीरीज के लिए मंजूरी देगा. इसके बाद ऑनलाइन फीस भरें, ये प्रोसेस पूरा होने के बाद वाहन पोर्टल भारत के सभी स्टेटस में जारी रेंडम नंबर में BH सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर जेनरेट कर देगा.

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