GRAP-III लागू होते ही दिल्ली में इन डीजल-पेट्रोल वाहनों की एंट्री बंद, फटाफट जान ले नई नियमावली वरना हो जायेगी परेशानी
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। सोमवार को राजधानी का AQI 362 था, जो मंगलवार सुबह बढ़कर 425 हो गया। यह स्तर "गंभीर" श्रेणी में आता है, जिससे सामान्य साँस लेना मुश्किल हो जाता है। इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे एनसीआर में GRAP के तीसरे चरण को तुरंत लागू कर दिया। GRAP एक विशेष योजना है जो दिल्ली में तब लागू की जाती है जब वायु गुणवत्ता अत्यधिक प्रदूषित हो जाती है। इसे विभिन्न चरणों में लागू किया जाता है। तीसरा चरण सबसे सख्त चरणों में से एक है। इस चरण में वाहनों, निर्माण कार्यों और कारखानों पर सख्त नियम लागू किए जाते हैं ताकि हवा में PM2.5 और PM10 जैसे हानिकारक धूल कणों को कम किया जा सके और जनता के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित की जा सके।
GRAP III कब लागू किया जाता है?
GRAP-III तब लागू किया जाता है जब दिल्ली का AQI 401 और 450 के बीच पहुँच जाता है। यह वह समय होता है जब हवा बेहद जहरीली हो जाती है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस की समस्या वाले लोगों के लिए बाहर निकलना खतरनाक हो जाता है। इस चरण में निर्माण गतिविधियों पर रोक, स्थानीय परिवहन पर सख्त नियंत्रण और कई श्रेणियों के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है।
दिल्ली में कौन से डीजल और पेट्रोल वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं?
GRAP-III के लागू होने के साथ, दिल्ली में BS-IV डीजल LMV (छोटे यात्री वाहन) और कारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, BS-III पेट्रोल वाहनों को भी राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV डीजल LCV और गैर-ज़रूरी सामान ले जाने वाले BS-IV डीजल MGV पर भी तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी BS-III और उससे पुराने वाणिज्यिक ट्रकों और मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा और उन्हें सीमा पर डायवर्ट किया जा रहा है।
कौन से वाहनों को छूट दी जाएगी?
गौरतलब है कि GRAP-III के तहत कुछ वाहनों को छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक और CNG वाहन, BS-VI डीजल बसें, और आवश्यक सामान ले जाने वाले दिल्ली में पंजीकृत BS-IV LCV और MGV को प्रवेश की अनुमति होगी। एम्बुलेंस, सरकारी वाहन, पुलिस वाहन, स्वच्छता विभाग के वाहन और दिव्यांगों के लिए विशेष वाहनों को भी बिना किसी प्रतिबंध के परिचालन की अनुमति होगी।

