Samachar Nama
×

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच कल से लागू होगा बड़ा नियम, इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल 

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच कल से लागू होगा बड़ा नियम, इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल 

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति खराब होती जा रही है। इसी बीच, दिल्ली सरकार ने मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को एक बड़ा ऐलान किया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक, 18 दिसंबर, 2025 की सुबह से सिर्फ़ दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS-6 गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। BS-2, 3 और 4 जैसी दूसरी सभी कैटेगरी की गाड़ियों की एंट्री अगले आदेश तक बंद रहेगी। इसमें प्राइवेट कारें, टैक्सियां, स्कूल बसें और कमर्शियल गाड़ियां शामिल हैं। दूसरे राज्यों की जो गाड़ियां पहले से दिल्ली में चल रही हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। अगर गाड़ियां BS-6 नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उन्हें ज़ब्त कर लिया जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वाली ज़्यादातर इंटरस्टेट बसें डीज़ल BS-4 कैटेगरी की गाड़ियां हैं। इसलिए, दिल्ली में उनके चलने पर असर पड़ सकता है।

क्या ये गाड़ियां कल से दिल्ली में नहीं चलेंगी?
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को घोषणा की कि 18 दिसंबर (गुरुवार) से, बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। सिरसा ने कहा कि गाड़ी मालिकों को नियम का पालन करने के लिए एक दिन का समय दिया गया है।

इन गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर लगे कैमरे बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की अपने आप पहचान कर लेंगे, और गुरुवार से ऐसी गाड़ियों को बिना किसी टकराव या रुकावट के ईंधन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अब तक आठ लाख गाड़ी मालिकों पर वैलिड PUC सर्टिफिकेट न होने पर जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरुवार से अगले आदेश तक, सिर्फ़ दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS-VI मानकों का पालन करने वाली गाड़ियों को ही शहर में एंट्री मिलेगी।

Share this story

Tags