ऑटो न्यूज डेस्क - केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा वाहन स्क्रैपिंग योजना की सुविधा प्रदान की गई है। 13 सितंबर को एक नई अधिसूचना में, सरकार ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया अब आईटी आधारित है, जिससे कार मालिकों को वाहन पोर्टल के माध्यम से वाहन स्क्रैपेज योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलती है, साथ ही पोर्टल के माध्यम से वाहनों की पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया को भी डिजिटल बना दिया गया है।
साथ ही, नए बदलाव वाहनों को उनकी पंजीकरण संख्या की परवाह किए बिना किसी भी राज्य में स्क्रैप करने की अनुमति देते हैं। साथ ही, केंद्र को अब साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने या स्क्रैप करने से पहले पुलिस के साथ वाहन रिकॉर्ड सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र को वाहन पोर्टल के माध्यम से चोरी के वाहनों की जानकारी मिलेगी। वाहन को स्क्रैपेज सेंटर को सौंपने के बाद जारी जमा का प्रमाण पत्र भी डिजिटल रूप से जारी किया जाएगा और वाहन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
हालांकि, कार मालिकों को वाहन स्क्रैपेज के लिए आवेदन करते समय वाहन के स्वामित्व को साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा, आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा का एक डिजिटल प्रमाण पत्र एक नया वाहन खरीदते समय स्क्रैपेज प्रोत्साहन का दावा करने के प्रमाण के रूप में पर्याप्त होगा। प्रमाण पत्र 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।