ऑटो न्यूज डेस्क - क्या आपने हाल ही में अपने वाहन (कार, बाइक या स्कूटर) का RC-पंजीकरण प्रमाणपत्र खो दिया है? क्या यह चोरी या क्षतिग्रस्त हो गया है? अगर ऐसा है तो यह आपके लिए काफी चिंता का कारण बन सकता है क्योंकि आरसी होना उतना ही जरूरी है जितना कि वाहन से यात्रा करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना। हालांकि, अच्छी बात यह है कि आप अपने वाहन की आरसी की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। आप डुप्लीकेट आरसी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन करने से पहले आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी, जिसमें आप अपनी पुरानी आरसी का ब्योरा देंगे, जैसे कि अगर आपके वाहन की आरसी खो गई है, तो उसके बारे में बताएंगे या चोरी हो गई है तो उसके बारे में बताएंगे।
दरअसल, जब आप डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन करें तो पुलिस में की गई शिकायत की कॉपी की जरूरत पड़ेगी। आधिकारिक परिवहन सेवा पोर्टल (https://parivahan.gov.in/parivahan//en) पर जाएं। वाहन संबंधी सेवा का चयन करें और फिर अपने राज्य और नजदीकी आरटीओ कार्यालय का चयन करें। अपने वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करें और "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें। अब आपके वाहन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। अगली स्क्रीन पर आपको कई सेवा विकल्प मिलेंगे, उनमें "डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र" पर क्लिक करें।
अपने वाहन के चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और सबमिट करें। इसके बाद फॉर्म को सभी डिटेल्स के साथ भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। फिर "सबमिट करें" पर क्लिक करें।अब डुप्लीकेट आरसी की फीस का भुगतान करें और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें। यदि आपके पास यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है तो आपको सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म को आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही, आपको अपने वाहन के सत्यापन के लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने पर आपको डुप्लीकेट आरसी मिल जाएगी।

