×

पाकिस्तान की अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सुनाई 17-17 साल की सजा

 

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में एक बड़ी सज़ा सुनाई गई है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की एक स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को दोनों को 17 साल जेल की सज़ा सुनाई। यह मामला एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को काफी कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है।

रावलपिंडी कोर्ट ने सुनाया फैसला
यह फैसला स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया। इमरान खान फिलहाल उसी जेल में बंद हैं जहां कोर्ट की कार्यवाही हुई। कोर्ट ने इमरान खान को कुल 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई। इसमें पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कड़ी सज़ा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 (सरकारी कर्मचारियों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत 7 साल की सज़ा शामिल है।

बुशरा बीबी को भी 17 साल की सज़ा, जुर्माना भी लगा
इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी उन्हीं धाराओं के तहत कुल 17 साल की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि दोनों ने इस मामले में बराबर गंभीर भूमिका निभाई। कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये (16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये) का जुर्माना भी लगाया। कानून के मुताबिक, अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो उन्हें अतिरिक्त जेल की सज़ा काटनी होगी।

कोर्ट ने सज़ा में नरमी का कारण बताया
कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि सज़ा तय करते समय इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के जेंडर को ध्यान में रखा गया। आदेश में कहा गया, "इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने अपेक्षाकृत कम सज़ा देते हुए नरम रुख अपनाया।"

तोशाखाना-2 मामला क्या है?
तोशाखाना-2 मामला सरकारी तोहफों से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने नियमों के खिलाफ जाकर एक महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट काफी कम कीमत पर खरीदा, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। 

कानूनी टीम हाई कोर्ट जाने की तैयारी में
फैसले के बाद, इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने संकेत दिया है कि वे इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उनके वकीलों का कहना है कि यह फैसला कानून और तथ्यों के खिलाफ है।