'Free Imran Khan Movement' से पहले PTI पर बड़ा हमला: 166 सदस्यों को फांसी नहीं, लेकिन 10‑10 साल की जेल की सजा मिली
पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 166 सदस्यों को 9 मई, 2023 को हुई हिंसा के एक मामले में दस साल कैद की सजा सुनाई। यह सजा पंजाब प्रांत में खुफिया एजेंसी आईएसआई की इमारत और अन्य सैन्य ठिकानों पर हमले के सिलसिले में सुनाई गई है।गौरतलब है कि 9 मई, 2023 को इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन किए थे।जिन्ना हाउस (लाहौर कोर कमांडर हाउस), मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद स्थित आईएसआई भवन सहित दर्जनों सैन्य प्रतिष्ठानों और पुलिस थानों को निशाना बनाया गया था।
'इमरान खान मुक्त आंदोलन' शुरू होगा
स्थानीय मीडिया के अनुसार, फैसलाबाद की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) का यह फैसला ऐसे समय आया है जब पीटीआई द्वारा 5 अगस्त से 'इमरान खान मुक्त आंदोलन' शुरू किया जाना है।एटीसी अदालत ने फैसलाबाद में आईएसआई भवन पर हमले के मामले में 185 आरोपियों में से 108 को दोषी ठहराया और शेष 77 को बरी कर दिया। जबकि फैसलाबाद में एक पुलिस स्टेशन पर हमले के मामले में 58 आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।जिन पीटीआई नेताओं को सजा सुनाई गई है, उनमें संसद के दोनों सदनों, नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब और सीनेट में विपक्ष के नेता शिबली फ़राज़ शामिल हैं। पीटीआई ने अदालत के फैसले की आलोचना की और कहा कि वह इसे लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।