केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि कार चलाते समय यदि यात्री अकेला ही है तो उसे मास्क पहनकर यात्रा करना अनिवार्य नहीं है। ऐसे ड्राइवरों को रोकने और उन पर मुकदमा चलाने के मद्देनजर यह स्पष्ट किया जा है की स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, “स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि अकेले कार चलाने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक है।
भूषण ने आगे अपने बयान में यह कहा है कि यदि आप एक समूह में हैं, तो आपको मास्क की आवश्यकता बनी हुई है। अगर आप अकेले साइकिल चला रहे हैं तो इसे पहनने का कोई निर्देश नहीं आया है हालाकीं सामाजिक दूरी बनाए रखना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, यह बात अकेले वाहनों के अंदर यात्रा करने वालों पर लागू नहीं होंने वाली है। इसमें लोग अधिक शारीरिक गतिविधियों के समूहों में यातायात कर रहे हैं। इन मामलों में मास्क को अनिवार्य करने के साथ में महत्वपूर्ण है।
आगे यह कहा गया है कि दिल्ली पुलिस पहले अकेले कार चालकों पर भी दंड साध रही थी । उन्होंने आधिकारिक तौर पर अब कहा गया है कि वह कानूनी रूप से उन पर मुकदमा चलाने के लिए बाध्य किया गया हैं। बीते 25 अगस्त को दिल्ली पुलिस के द्वारा ट्वीट किया गया था की वाहन के चालक पर चालान लगने पर चिंताएँ बनी हुई हैं, जब वाहन में कोई अकेला होता है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
DDMA के आदेश के द्वारा 13 जून को दिल्ली पुलिस को एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर नकाब न पहनने की अनुमति देने का आदेश दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा की “सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार, कार में यात्रा करने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर पहनना होगा अन्यथा चालान के लिए तैयार रहे। ”