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पश्चिम बंगाल: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के परिवार के सदस्य सुनवाई के लिए बुलाए गए

 

राज्य में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद शनिवार से सुनवाई प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया में बारासात से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद काकोली घोष दस्तीदार के परिवार के कई सदस्य भी शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार, सांसद काकोली घोष दस्तीदार के दोनों बेटों को SIR (Special Inquiry & Review) प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा उनकी मां और बहन को भी नोटिस जारी किया गया है और उन्हें शनिवार को BDO ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है।

काकोली घोष दस्तीदार ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके परिवार के सदस्य केवल वोटर लिस्ट की जांच प्रक्रिया में शामिल हैं और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उन्हें सुनवाई के लिए क्यों बुलाया गया। उन्होंने कहा कि वे प्रक्रिया का सम्मान करती हैं, लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि इसे राजनीतिक दबाव या किसी विशेष कारण से नहीं किया जाना चाहिए।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को सांसद के परिवार के सदस्य BDO ऑफिस जा सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि सुनवाई प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी नागरिकों के लिए समान प्रक्रिया लागू है, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हों।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता डेटा की पुष्टि और आवश्यक संशोधन करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में मतदाता नामों की जाँच, नए मतदाताओं की पहचान और मृतक या गलत प्रविष्टियों को हटाना शामिल होता है। SIR प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी त्रुटि या विवाद को हल करना और सूची को अंतिम रूप देना है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सांसद के परिवार के सदस्य को नोटिस भेजे जाने से राजनीतिक चर्चा बढ़ सकती है, लेकिन इसे प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता बनाए रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन और इसके बाद की सुनवाई प्रक्रिया हर नागरिक के लिए आवश्यक है। इससे मतदाता अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं और आगामी चुनाव में शामिल होने के लिए तैयार रह सकते हैं।

इस प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सुनवाई के लिए समय पर उपस्थित हों और आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने से बचना चाहिए।