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गैर-कानूनी धार्मिक शिक्षा पर मदरसे सील और 5 लाख जुर्माना; धामी सरकार ने 9 विधेयक पेश किए
 

 

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम संशोधन विधेयक सदन के पटल पर पेश कर दिया है। नए संशोधन विधेयक के तहत यदि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नियमों का उल्लंघन कर धार्मिक शिक्षा प्रदान करता पाया गया, तो उस पर पांच लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया जाएगा और संस्थान में तालाबंदी की जाएगी। इसके साथ ही सदन में नौ और विधेयक सदन में पेश किए गए।

विधेयक की धारा 16 में यह संशोधन सख्त कार्रवाई के प्रावधान करता है। प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 3(1) का उल्लंघन कर धार्मिक शिक्षा देने या धारा 14 की शर्तों के उल्लंघन की जानकारी मिलती है, तो जांच के बाद संस्थान को सील किया जा सकेगा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा रिसीवर नियुक्त किया जा सकेगा और आपराधिक कृत्य मिलने पर एफआईआर दर्ज होगी। हालांकि, कार्रवाई से पूर्व संस्थान को सुनवाई का अवसर मिलेगा।

सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) विधेयक समेत कुल नौ विधेयक मंगलवार को सदन में पेश किए। संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल सहित संबंधित विभागों के मंत्री सतपाल महाराज, खजान दास और डॉ. धन सिंह रावत ने अपने-अपने विभागों से जुड़े विधेयकों को सदन के समक्ष रखा।

शैक्षणिक संस्थानों को दो श्रेणियों में बांटा

विधेयक की धारा दो में संशोधन करते हुए शैक्षणिक संस्थानों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। कक्षा आठ तक की शिक्षा के लिए सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त संस्थान और कक्षा 9 से 12 तक के लिए विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थान की भूमिका तय की गई है। कक्षा 8 तक के स्कूलों को मान्यता देने या नवीनीकरण के लिए सरकार की ओर से नामित सक्षम प्राधिकारी को अधिकृत किया गया है।

ये अध्यादेश विधेयक के रूप में सदन में रखे गए

1. उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) विधेयक

2. उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक

3. उत्तराखंड सिंचाई जल निकासी विधेयक

4. उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक

5. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक

6. उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और नियमन) (संशोधन) विधेयक

7. उत्तराखंड जन विश्वास (उपबन्धों का संशोधन) द्वितीय विधेयक

8. सिविल विधि (संशोधन) विधेयक

9. उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक