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Dehradun कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार मुआवजा देगी उत्तराखंड सरकार, जिलाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

 

उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क !!! सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक उत्तराखंड सरकार भी कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को राज्य आपदा मोचन कोष से 50 हजार रुपये मुआवजा राशि दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत की स्थिति में पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये की राशि देने की योजना को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किया है। इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। गाइडलाइंस का अध्ययन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे की राशि के हिसाब से कार्रवाई शुरू की जाएगी। राज्य में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से 7397 लोगों की मौत हो चुकी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि राज्य आपदा मोचन कोष से संबंधित व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु होने पर उसके परिजनों को सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारियों को आवेदन के 30 दिनों के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि उपलब्ध कराने को कहा गया है।

देहरादून न्यूज़ डेस्क !!!