UP Police SI Recruitment: दरोगा भर्ती की उत्तर कुंजी पर विवाद, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब; नियुक्ति पत्र पर रोक
उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर विवाद बढ़ गया है। भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी में कुछ सवालों के जवाबों को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से जवाब मांगा है। विवाद के बीच कोर्ट ने भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है।
4543 पदों पर होनी है भर्ती
यह भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष संवर्गों के कुल 4,543 पदों के लिए आयोजित की गई थी। भर्ती का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। इस भर्ती के लिए 15 लाख 75 हजार 706 आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को दो-दो पालियों में आयोजित की गई, जिसमें करीब 10.77 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
लिखित परीक्षा का परिणाम 7 मई को जारी किया गया था, जबकि भर्ती का अंतिम परिणाम 14 जुलाई 2026 को घोषित किया गया। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी।
उत्तर कुंजी के कुछ जवाबों पर उठे सवाल
याचिकाकर्ताओं की ओर से परीक्षा की उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्नों के उत्तरों की सत्यता और शुद्धता को चुनौती दी गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के बाद कुछ सवालों के उत्तरों में बदलाव किया गया और उनकी ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों पर उचित तरीके से विचार नहीं किया गया।
मामले में अंतिम उत्तर कुंजी और उसमें किए गए बदलावों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाओं में इन विवादित प्रश्नों और उनके उत्तरों की दोबारा जांच की मांग की गई है।
बार-बार समय मांगने पर कोर्ट ने लगाई रोक
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार या भर्ती बोर्ड की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए बार-बार समय मांगा जा रहा था। इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक संबंधित भर्ती के तहत कोई नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए। साथ ही विपक्षी पक्षों को विवादित प्रश्नों और उत्तर कुंजी के संबंध में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी गई है।
इस आदेश का असर उन चयनित अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, जो नियुक्ति पत्र जारी होने और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक आगे की न्यायिक सुनवाई पर निर्भर करेगी।
अगली सुनवाई में साफ होगी स्थिति
हाईकोर्ट ने मामले को संबंधित याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। उपलब्ध ताजा जानकारी के अनुसार अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
अदालत में सरकार और भर्ती बोर्ड की ओर से उत्तर कुंजी से जुड़ी आपत्तियों पर जवाब दाखिल किए जाने के बाद मामले में आगे की दिशा स्पष्ट हो सकती है। तब तक नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी अंतरिम रोक प्रभावी रहेगी।