उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी सदाकत खान को नहीं मिली पैरोल, बहन की शादी में शामिल होने की थी मांग
प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी सदाकत खान को बहन की शादी में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं मिली। सदाकत ने शादी और उससे जुड़ी रस्मों में शामिल होने के लिए छह दिन की पैरोल मांगी थी। इसके लिए उसने गैंगस्टर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, लेकिन उसकी मांग स्वीकार नहीं की गई।
सदाकत खान उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और फिलहाल जेल में बंद है। परिवार में बहन की शादी होने के चलते उसने अदालत से कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति मांगी थी। उसका कहना था कि वह शादी समारोह और उससे जुड़ी पारिवारिक रस्मों में शामिल होना चाहता है।
छह दिन की पैरोल के लिए दिया था प्रार्थना पत्र
जानकारी के अनुसार, सदाकत खान ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए छह दिन की पैरोल मांगी थी। इसके लिए गैंगस्टर कोर्ट में आवेदन किया गया था। आवेदन में शादी के कार्यक्रमों और संबंधित रस्मों में शामिल होने के लिए अस्थायी रूप से जेल से बाहर आने की अनुमति देने की मांग की गई थी।
हालांकि, अदालत से उसे राहत नहीं मिली। पैरोल की अनुमति नहीं मिलने के कारण अब सदाकत खान जेल से बाहर आकर बहन की शादी में शामिल नहीं हो सकेगा।
उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है सदाकत
सदाकत खान का नाम प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में सामने आया था। इस मामले में उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।
हत्याकांड के बाद से यह मामला प्रदेश में काफी चर्चा में रहा। पुलिस और जांच एजेंसियों ने आरोपियों की भूमिका और घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की थी।
सदाकत की ओर से पैरोल की मांग ऐसे समय की गई, जब वह इस मामले में जेल में बंद है। परिवार में शादी जैसे आयोजन में शामिल होने की इच्छा के आधार पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन छह दिन की पैरोल नहीं मिल सकी।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में अदालत की ओर से पैरोल याचिका खारिज करने के विस्तृत कारणों का उल्लेख नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि आवेदन पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने क्या दलीलें रखीं।