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बक्सर में नाबालिग से गैंगरेप के दो दोषियों को उम्रकैद, पीड़िता को 18 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

 

बिहार के बक्सर जिले में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में दोषी ठहराए गए दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीड़िता को 18 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। दोनों आरोपियों पर उत्तर प्रदेश की रहने वाली नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का दोष साबित हुआ है।

नाबालिग लड़की को बंधक बनाने का मामला

मामले के अनुसार, उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ आरोपियों ने गंभीर अपराध किया था। दोनों पर लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया।

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को 18 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। मुआवजे का उद्देश्य पीड़िता को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि अपराध के बाद उसके पुनर्वास और भविष्य से जुड़ी जरूरतों में मदद मिल सके।

फैसले से पीड़िता को न्याय की उम्मीद

नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई पॉक्सो कानून के तहत की जाती है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। बक्सर की पॉक्सो अदालत का यह फैसला नाबालिग के साथ हुए गंभीर अपराध के मामले में आया है।

अदालत द्वारा उम्रकैद और मुआवजे का आदेश दिए जाने के बाद अब फैसले से जुड़े अन्य विवरण महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और पीड़िता को 18 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।