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वाराणसी में ई-रिक्शा चालक की हत्या के ढाई साल बाद कोर्ट का आदेश, दो नामजद समेत पांच पर केस दर्ज होगा

 

वाराणसी में जून 2024 में हुई ई-रिक्शा चालक अरविंद कुमार पटेल (33) की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत ने मामले में पुलिस की लापरवाही मानते हुए दो नामजद समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला शिवपुर थाना क्षेत्र के इन्दपुर का है। यहां जून 2024 में ई-रिक्शा चालक अरविंद कुमार पटेल की हत्या हुई थी। घटना के बाद मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठे। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने अदालत का रुख किया था।

पुलिस की लापरवाही पर अदालत ने लिया संज्ञान

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में लापरवाही मानी। इसके बाद CJM कोर्ट ने दो नामजद और तीन अन्य समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश में हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराएं लगाने की बात कही गई है।

घटना के करीब ढाई साल बाद आया आदेश

ई-रिक्शा चालक की हत्या की घटना जून 2024 की है। अब करीब ढाई साल बाद अदालत ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ है।

फिलहाल अदालत के आदेश के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने और मामले की आगे की जांच की प्रक्रिया की जानकारी सामने आनी बाकी है।