तहसील सदर के तत्कालीन पेशकार, लिपिक सहित छह पर मुकदमे के आदेश, यह है आरोप
हाथरस के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी की अदालत ने तहसील सदर के तत्कालीन चपरासी और लिपिक समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इन सभी पर संधि में एक अलग लाइन जोड़ने का आरोप है।
साकेत कॉलोनी निवासी प्रदीप कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ वसीयत से संबंधित मामला लंबित है। इसमें एक संधि तैयार की गई। आरोप है कि समझौते में रमेश चंद्र पुत्र गोपाल शर्मा व रामप्रकाश शर्मा, देवीशरण पुत्र उमेश, देवीशरण की पत्नी पुष्पा देवी निवासीगण ग्राम चूहरपुर, तहसील गाभा, जिला अलीगढ़ ने तहसीलदार हाथरस के अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मिलकर कंडिका संख्या एक के अंत में एक लाइन जोड़ दी है, जिसमें धोखाधड़ी करने की नीयत से कूटरचना की गई है।
इसी प्रकार, पैरा संख्या 2 और पैरा संख्या 5 के अंत में भी एक वाक्य जोड़ा गया है। अदालत ने हाथरस गेट पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस मामले में तीन दिनों के भीतर उचित धाराओं के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए और जांच की जाए।