फरीदाबाद में बिना PUC वालों को आज से पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, 10 हजार तक जुर्माना; जांच के लिए 5 टीमें तैनात
फरीदाबाद जिले में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। आज से ऐसे वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र यानी PUC नहीं है। परिवहन विभाग के इस फैसले के बाद जिले के पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
विभाग के अनुसार जिन वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र यानी PUCC वैध नहीं है, उन्हें ईंधन देने से रोकने के लिए पेट्रोल पंपों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिना वैध पीयूसी प्रमाण-पत्र वाहन चलाते पाए जाने पर चालक पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पेट्रोल पंपों की जांच के लिए पांच टीमें
परिवहन विभाग ने नियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए पांच टीमों का गठन किया है। ये टीमें जिले के अलग-अलग पेट्रोल पंपों पर जाकर जांच करेंगी। टीमों की नजर इस बात पर रहेगी कि बिना वैध PUC वाले वाहनों को ईंधन तो नहीं दिया जा रहा है।
पेट्रोल पंप संचालकों को भी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है।
वाहन चालकों के लिए जरूरी है वैध PUC
नए नियम के लागू होने के बाद वाहन चालकों के लिए अपने वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र वैध रखना जरूरी हो गया है। जिन लोगों के वाहन का PUC समाप्त हो चुका है, उन्हें वाहन चलाने से पहले उसका नवीनीकरण कराना होगा।
PUC प्रमाण-पत्र में वाहन से निकलने वाले प्रदूषण की निर्धारित मानकों के अनुसार जांच की जाती है। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है।
नियम तोड़ा तो 10 हजार तक जुर्माना
परिवहन विभाग के अनुसार बिना वैध PUCC वाहन चलाने पर चालक के खिलाफ मोटर वाहन नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन के दस्तावेज और PUC की वैधता पहले ही जांच लें।
फरीदाबाद में यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन की ओर से निगरानी बढ़ाई जा रही है। पांच टीमों के गठन के बाद पेट्रोल पंपों पर जांच अभियान तेज होने की संभावना है। अब वाहन चालकों के साथ-साथ पेट्रोल पंप संचालकों को भी नए नियम का पालन करना होगा।
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