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यूपी में 82 असुरक्षित पुलों पर चल रही है पब्लिक, हाई कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में मांगा है जवाब

 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने माना कि प्रदेश में 82 पुल ऐसे हैं जो असुरक्षित हो गए हैं लेकिन उन पर काम चल रहा है। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि ऐसे सभी पुलों को जल्द से जल्द बदलने के लिए वैकल्पि व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

अदालत ने सरकार से हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। इसके अलावा, इन सभी पुलों का स्थान और आयु भी पूछी गई है। न्यायमूर्तिए.आर. ज्ञानेन्द्र नाथ पाण्डेय और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव (प्रथम) की खंडपीठ ने दिया।याचिका में राज्य भर के पुलों का संरचनात्मक अध्ययन कराने तथा कमजोर पुलों के संबंध में उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक की ओर से 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने पुलों के लिए विशेष अध्ययन का अनुरोध किया गया है। पूर्व के आदेश के बाद राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि राज्य में कुल 2800 पुलों का निर्माण किया गया है।