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इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक बड़ा आदेश दिया 

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा आदेश दिया है। लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश की डबल बेंच ने एलडीए के एक मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत दी। एलडीए ने अपार्टमेंट को ध्वस्त करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और फ्लैट मालिकों को कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी। इसके अलावा सभी अपार्टमेंटों को ध्वस्त करने के आदेश पर भी रोक लगा दी गई। एलडी ने पहले ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी करने के 14 दिन बाद अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली थी।

आपको बता दें कि नक्शे के विपरीत बने 81 अपार्टमेंट 2009 से 2012 के बीच बने थे। सभी फ्लैटों का निर्माण बिल्डरों ने नियम-कानूनों को ताक पर रखकर किया था, लेकिन अब इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि, अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एलडीए की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

किस अपार्टमेंट को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था?
नजमी राजा बाजार रस्तोगी टोला चौक, अब्बास प्रकाश सिनेमा नक्कास के पीछे, मारूफ खान बलदा रोड गहना गार्डन चौक, बिलकिस बानो चौक, फैज अहमद बुनियाद बाग शाहदतगंज, अनीश और जमशेद शीश महल ठाकुरगंज, नूरजहां नेपियर रोड, अली अहमद अहमद गंज और अली गंज रोड तमाकुवाले अब्दुल अजीज रोड चौक।

अनवर भाई अब्दुल अजीज रोड चौक, ताज आर हिना सैयद मेहंदी अब्बास, उख्तर वजीरगंज, अरशद भांडेवा मार्केट खाला सेंट जूलियस स्कूल के पास, अमीर, ज़हरा कॉलोनी आइसक्रीम फैक्ट्री ठाकुरगंज के सामने, मुसरत हुसैन हुसैनबाद शीश महल, सबा आब्दी शीश महल ठाकुरगंज, हुसैन हुसैनबाद ठाकुरगंज शहर, हुसैन कॉर्पोरेशन कॉलोनी। सरफराजगंज, मंजूश्री अपार्टमेंट तहसीन गंज चौराहा, ताज एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स तुलसीदास मार्ग चौक, रफत हरदोई रोड ठाकुरगंज, अब्बास अपार्टमेंट तुलसीदास मार्ग, अजमत नादान महल रोड, रियाज तायल बिहार हैदरगंज तिराहा, डॉ. शकील तायल बिहार हैदरगंज।

यौगिक अनुप्रयोग का क्या अर्थ है?
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फ्लैटों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने संबंधी एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने फ्लैट मालिकों को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के माध्यम से अपने फ्लैटों की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करके समाधान खोजने की अनुमति दी है। यह एक कानूनी प्रावधान है जिसमें जुर्माना देकर अवैध निर्माण को वैध बनाने की प्रक्रिया शामिल है। इसके बाद अपार्टमेंट दो को ध्वस्त नहीं किया जा सकेगा। फ्लैट मालिकों को सर्किल रेट के अनुसार जुर्माना देना होगा।