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गौतम बुद्ध नगर प्रशासन 15 मई से अपंजीकृत लिफ्टों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा

 

गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने सुरक्षा चिंताओं और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का हवाला देते हुए अपंजीकृत लिफ्टों का संचालन करने वाली आवासीय सोसायटियों को सख्त चेतावनी जारी की है, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 15 मई से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व) अतुल कुमार ने गुरुवार को एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल), नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों और जिले भर के आवासीय संघों और आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिजली वितरण कंपनियों को निजी और वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने का भी निर्देश दिया गया।

फर्म, सोसायटी और चिट्स के डिप्टी रजिस्ट्रार ऋषभ अग्रवाल ने कहा, "कई आवासीय सोसायटियां अभी भी बिना पंजीकरण के लिफ्टों का संचालन कर रही हैं, जो एक गंभीर सुरक्षा जोखिम हो सकता है। इसका तत्काल अनुपालन करने की आवश्यकता है।" जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर 15 मई से ऑपरेटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान कुमार ने कहा, "सभी सोसायटियों को तय समय सीमा के भीतर अपने लिफ्ट पंजीकरण को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।" इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के बुनियादी ढांचे के बारे में, अधिकारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ईवी की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता सीमित है, खासकर ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में।