बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 71 हजार का अर्थदंड भी ठोका
परिवार और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मर्मांतक मामला सामने आया है। अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर ₹71,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला गुरुवार को न्यायालय द्वारा सुनाया गया, जिससे अदालत कक्ष में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए।
कोर्ट का सख्त रुख, पीड़िता को मिलेगा मुआवजा
फैसले के तहत न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अगर दोषी अर्थदंड अदा नहीं करता, तो उसे अतिरिक्त छह महीने का कारावास भुगतना होगा। साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी राशि (₹35,500) पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी, ताकि उसे मानसिक और सामाजिक रूप से पुनर्वास में मदद मिल सके।
क्या था मामला?
यह मामला फिरोजाबाद जिले का है, जहां एक पिता पर अपनी ही बेटी के साथ लगातार यौन शोषण का आरोप लगा था। पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला सामने आया था। जांच के दौरान मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान ने आरोपी को पूरी तरह से दोषी सिद्ध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई।
न्यायपालिका ने दी सख्त चेतावनी
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में कोई भी नरमी उचित नहीं है, क्योंकि यह अपराध केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज और नैतिकता के खिलाफ है। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा,
"पिता जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले व्यक्ति को समाज में कोई स्थान नहीं दिया जा सकता।"
समाज में फैली नाराजगी
घटना के सामने आने के बाद से ही स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और ऐसा घृणित कृत्य करने की हिम्मत न करे।