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निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ीं, सोलर सब्सिडी घोटाला और भूमि अधिग्रहण मामले में मिला आरोपपत्र

 

उत्तर प्रदेश के निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राज्य सरकार के नियुक्ति विभाग ने उन्हें दो गंभीर मामलों में आरोपपत्र जारी कर दिया है। पहला मामला सोलर कंपनी से सब्सिडी के एवज में रिश्वत मांगने से जुड़ा है, जबकि दूसरा प्रकरण सरगुजा के भटगांव क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण घोटाले से संबंधित है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, नियुक्ति विभाग द्वारा भेजे गए दोनों आरोपपत्रों को अभिषेक प्रकाश ने प्राप्त कर लिया है और अब उन्हें तय समय सीमा के भीतर इन पर अपनी लिखित सफाई देनी होगी।

क्या हैं आरोप?

  1. सोलर सब्सिडी रिश्वत मामला
    इस मामले में आरोप है कि अभिषेक प्रकाश ने एक सोलर ऊर्जा कंपनी से सरकारी सब्सिडी जारी करने के एवज में अवैध रूप से रिश्वत की मांग की थी। जांच के दौरान इससे जुड़े ऑडियो-वीडियो साक्ष्य भी सामने आए, जो उनके खिलाफ मामले को मजबूत करते हैं।

  2. भटगांव भूमि अधिग्रहण घोटाला
    इस मामले में अभिषेक प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने भटगांव में सरकारी परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन की कीमत को जानबूझकर बढ़ाकर फायदा पहुंचाने की कोशिश की। इससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और निजी पक्षों को अवैध लाभ पहुंचाया गया।

नियुक्ति विभाग की सख्ती

राज्य के नियुक्ति विभाग ने इन दोनों मामलों को गंभीर प्रशासनिक अनियमितता और भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखते हुए कार्रवाई तेज की है। दोनों मामलों की जांच रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर ही अभिषेक प्रकाश को औपचारिक रूप से आरोपित किया गया है।

अब उन्हें नियमानुसार आरोपों पर स्पष्टीकरण देने के लिए समय दिया गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, यहां तक कि नौकरी से बर्खास्तगी की सिफारिश भी की जा सकती है।

पूर्व में भी विवादों में रहे हैं अभिषेक प्रकाश

अभिषेक प्रकाश पर इससे पहले भी कई विवादों में नाम जुड़ चुका है। उनके कार्यकाल के दौरान वित्तीय गड़बड़ियों, फैसलों में पक्षपात और अधिकारियों के साथ टकराव जैसे आरोप लगे थे। इसी पृष्ठभूमि में उन्हें पिछले वर्ष निलंबित किया गया था।