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विधायक अभय सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को

 

उत्तर प्रदेश के विधायक अभय सिंह और अन्य आरोपियों को हत्या के प्रयास के एक मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के 21 मार्च 2024 को दिए गए फैसले से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने अभय सिंह समेत अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था।

अब इस फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है, जिस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी।

क्या है मामला?

मामला हत्या के प्रयास से संबंधित है, जिसमें विधायक अभय सिंह और अन्य आरोपियों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 21 मार्च को इन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

याचिका में क्या कहा गया?

अपीलकर्ता की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट ने उपलब्ध सबूतों की ठीक से समीक्षा नहीं की, और बिना पर्याप्त आधार के आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। इस फैसले से न्याय प्रक्रिया प्रभावित हुई है और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला।

आगे की प्रक्रिया

अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए या रद्द कर मामले की दोबारा सुनवाई हो। शुक्रवार की सुनवाई में अदालत की टिप्पणी से यह स्पष्ट होगा कि केस में आगे क्या रुख अपनाया जाएगा।