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स्कूल विलय मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीतापुर के स्कूलों में यथास्थिति बहाल रखने का आदेश

 

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय को लेकर चल रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सीतापुर जिले के स्कूलों में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश उन बच्चों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है, जिन्होंने स्कूलों के अनियमित विलय को चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक सीतापुर जिले में किसी भी प्राथमिक विद्यालय का विलय नहीं किया जाएगा और पूर्व की स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। कोर्ट ने विलय प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं और बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि शिक्षा विभाग द्वारा मनमाने तरीके से स्कूलों का विलय किया जा रहा है, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों के बच्चों को स्कूल आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में एक ही गांव के स्कूल को दूसरे गांव के स्कूल में मिलाने का प्रयास किया गया, जिससे छात्रों की शिक्षा बाधित हो रही है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीतापुर जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। अब विभाग को कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी। यह मामला शिक्षा के अधिकार और बच्चों की सहूलियत से जुड़ा होने के कारण पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

क्या है मामला?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों की संख्या कम कर उन्हें मर्ज (विलय) करने की योजना चलाई जा रही है, ताकि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सके। लेकिन कई जिलों में इसका विरोध हो रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र और अभिभावक इसे बच्चों की शिक्षा के खिलाफ कदम मानते हुए कोर्ट का रुख कर चुके हैं।

अब आगे क्या?
हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी। तब तक सीतापुर जिले के सभी प्राथमिक विद्यालयों में यथास्थिति बनी रहेगी। कोर्ट के इस फैसले को शिक्षा अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।